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Collegium System: शीर्ष कोर्ट की दो टूक, कहा- कॉलेजियम प्रणाली देश का कानून, इसे मानना बाध्यकारी

पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 08 Dec 2022 10:46 PM IST
सार

कॉलेजियम प्रणाली शीर्ष कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध का मुद्दा रही है। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने 25 नवंबर को कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली संविधान के प्रति सर्वथा अपरिचित शब्दावली है।

Collegium system law of land must be followed Supreme Court Narendra Modi Government Latest News Update
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली ‘देश का कानून’ है और इसके खिलाफ ‘माननीयों’ की टिप्पणियों को समाज में अच्छी तरह से नहीं लिया गया। इस अदालत से घोषित कोई भी कानून सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी है।



कानून का परीक्षण करने की शक्ति न्यायालय के पास
जस्टिस संजयकिशन कौल, जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने बृहस्पतिवार को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से जजों की नियुक्ति में देरी पर सरकार के साथ बातचीत में रचनात्मक भूमिका निभाने को कहा। पीठ ने कहा, हमारे संविधान के अनुसार अदालत को कानून का अंतिम मध्यस्थ होना चाहिए। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इसका परीक्षण करने की शक्ति न्यायालय के पास है। पीठ ने कहा, सिर्फ इसलिए कि समाज के कुछ वर्ग हैं, जो कॉलेजियम के खिलाफ विचार व्यक्त करते हैं, उससे देश का कानून खत्म नहीं हो जाएगा। पीठ ने जोर दिया, जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली तैयार करने वाले शीर्ष अदालत के फैसले का पालन किया जाना चाहिए। 


सरकार को फैसले नजरअंदाज करने का लाइसेंस नहीं दे सकते
हम सरकार को संविधान पीठ के उस फैसले को नजरअंदाज करने का लाइसेंस नहीं दे सकते, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि कॉलेजियम की पुनरावृत्ति बाध्यकारी है। जब कोई ‘फैसला’ होता है तो किसी अन्य धारणा के लिए कोई जगह नहीं होती है।
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