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SC: 'लंबित मामलों के तत्काल समाधान के लिए विशेष लोक अदालतों का लाभ लें', नागरिकों से सीजेआई चंद्रचूड़ की अपील

Fri, 05 Jul 2024 12:28 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Fri, 05 Jul 2024 12:28 PM IST
सार

उच्चतम न्यायालय के स्थापना के 75वें वर्ष में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।  सीजेआई ने कहा कि न्यायाधीश काफी समय से लंबित पड़े मामलों की संख्या को लेकर परेशान हैं।

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CJI urges citizens to take part in special Lok Adalat in Supreme Court for amicable
सीजेआई - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत लगाएगा। इसी को लेकर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को नागरिकों से आग्रह किया कि अपने विवादों के जल्द समाधान के लिए इसका लाभ लें। 

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उच्चतम न्यायालय के स्थापना के 75वां वर्ष
बता दें, उच्चतम न्यायालय के स्थापना के 75वें वर्ष में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी, 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। 
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इस दिन लगेंगी लोक अदालतें
शीर्ष अदालत की बेवसाइट पर जारी वीडियो संदेश में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई से तीन अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत लगाने जा रहा है। इसका आयोजन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में  किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि न्यायाधीश काफी समय से लंबित पड़े मामलों की संख्या को लेकर परेशान हैं। 
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उन्होंने कहा, 'लोक अदालतें देश में न्याय प्रणाली का अभिन्न हिस्सा हैं, जो सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रक्रिया तेज करके वैकल्पिक तरीके से विवाद निपटारा करती है।'

मौके का लाभ उठाएं
न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, 'सभी सहयोगियों और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की ओर से मैं उन सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि जिन लोगों के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष काफी समय से मामले लंबित हैं, वो इस मौके का लाभ उठाएं।'


जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन ने कहा था कि न्यायालय में लंबे समय से चलने वाले मामलों को केस से संबंधित पार्टियां यदि विशेष लोक अदालत के सामने रखना चाहती है तो वे स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री-कंसिलीएटॉरी बैठकें आयोजित की जाएंगी। जिन मामलों में पार्टी सरकार है ऐसे मामले विशेष लोक अदालत में निपटाए जाने की संभावना है।

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