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सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति वाली याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित
Thu, 15 Apr 2021 04:33 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Thu, 15 Apr 2021 04:33 PM IST
सार
- सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए निर्देश देने की याचिका के संबंध में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है
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सुप्रीम कोर्ट
विस्तार
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए निर्देश देने की याचिका के संबंध में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
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कौन होते हैं तदर्थ न्यायाधीश
जब सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम गणपूर्ति की कमी होती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उपयुक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। जिस न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य होना चाहिये।
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