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CISF: इंस्पेक्टर से एसी बनने की योग्यता 5 वर्ष, पदोन्नति में लग रहे 19 साल; HC ने कहा- 4 माह में खोजें रास्ता
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सीआईएसएफ (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो :
एएनआई (फाइल)
विस्तार
सीएपीएफ के तहत कई अर्धसैनिक बलों में विभिन्न वर्गों में पदोन्नति को लेकर बड़ा संकट है। कैडर रिव्यू और पदोन्नति को लेकर अदालतों में मामले चल रहे हैं। सीआरपीएफ और बीएसएफ में सिपाही से लेकर निरीक्षक तक और कैडर अफसर, खासतौर पर सहायक कमांडेंट, पदोन्नति के लिए परेशान हैं। ताजा मामला, सीआईएसएफ का है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गत सताह सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर (एग्जीक्यूटिव) और सहायक कमांडेंट (एग्जीक्यूटिव) की पदोन्नति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के समक्ष बताया गया कि सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर से सहायक कमांडेंट बनने की योग्यता 5 वर्ष है, मगर पदोन्नति मिलने में 19 साल लग रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शैलेंद्र कौर की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय/सीआईएसएफ को आदेश दिया है कि चार माह में पदोन्नति के रास्ते खोजें। इस मामले में यूपीएससी/डीओपीटी के द्वारा समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापन के आधार पर मामले का निपटारा करें।सीआईएसएफ में याचिकाकर्ता दिवाकर पांडे एवं अन्य के मामले में यह फैसला सुनाया गया है। अदालत के समक्ष कहा गया है कि इंस्पेक्टर से सहायक कमांडेंट बनने में लंबा वक्त लग रहा है। पदोन्नति में ठहराव आ गया है। सरकार की तरफ से पदोन्नति न होने का एक कारण यह भी बताया गया कि सहायक कमांडेंट की वैकेंसी कम हैं, इसलिए इंस्पेक्टर की पदोन्नति में 19 से 20 साल का वक्त लग रहा है। नियमानुसार, पांच साल में इंस्पेक्टर, पदोन्नति के लायक हो जाता है।
सरकारी पक्ष के वकीलों ने कहा, कैडर रिव्यू हो रहा है। तीन सप्ताह में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यूपीएससी/डीओपीटी के नियमों के अनुसार, इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। यूपीएससी/डीओपीटी द्वारा इस संबंध में समय-समय पर कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाते हैं। पदोन्नति के मामले में इतना लंबा ठहराव, नजरअंदाज नहीं कर सकते। रेस्पोंडेंट के जरिए एग्जीक्यूटिच कैडर में सीआईएसएफ को कहा गया है कि वह पदोन्नति के नए रास्ते खोजें। चार माह के अंदर यह काम पूरा करो। इसके बाद भी कोई परेशानी आती है तो हमें बताएं। इस मामले में संसदीय कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है।