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Politics: 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ पंजाब के राज्यपाल नहीं, सभी के लिए फटकार', आरएन रवि पर चिदंबरम का वार
Fri, 24 Nov 2023 12:23 PM IST
काव्या मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: काव्या मिश्रा
Updated Fri, 24 Nov 2023 12:23 PM IST
सार
शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर के अपने फैसले में पंजाब की आप सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित चार विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं।
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पी चिदंबरम
- फोटो : Social Media
विस्तार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने पर फैसला करने के लिए कहने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल उन्हें बल्कि सभी राज्यपालों को कड़ी फटकार है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल को भी फैसले की हर एक लाइन पढ़नी चाहिए।
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चिदंबरम की यह टिप्पणी तमिलनाडु के राज्यपाल रवि द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को लौटाने के बाद आई है। तमिलनाडु विधानसभा ने शनिवार को एक विशेष बैठक में सभी विधेयकों को फिर से स्वीकार कर लिया गया। यहां तक कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपनी सनक के कारण विधेयकों को रोकने के लिए राज्यपाल की आलोचना की।
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फैसला समझने के लिए एक वरिष्ठ वकील से संपर्क करें
चिदंबरम ने कहा कि राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल पंजाब के राज्यपाल के लिए बल्कि सभी राज्यपालों के लिए कड़ी फटकार है। तमिलनाडु के राज्यपाल को फैसले की हर पंक्ति पढ़नी चाहिए। अगर उन्हें जरूरी लगता है तो उन्हें फैसला समझने के लिए एक वरिष्ठ वकील से भी संपर्क करना चाहिए।
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यह है आदेश
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल पुरोहित को 19 और 20 जून को विधानसभा सत्र के दौरान पारित विधेयकों पर फैसला करने का निर्देश देते हुए कहा था कि राज्यपाल की शक्ति का इस्तेमाल कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर के अपने फैसले में पंजाब की आप सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित चार विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं।