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Chhawla Rape Case: गैंगरेप मामले में हाईकोर्ट से मौत की सजा पाने वालों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया

Mon, 07 Nov 2022 01:00 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 07 Nov 2022 01:00 PM IST
सार

छावला दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। इस आदेश को आरोपियों ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। 

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Chhawla rape case: Supreme Court acquits three men who awarded death penalty by Delhi high court
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

साल 2012 में छावला दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सजायाफ्ता तीनों आरोपी रवि, राहुल व विनोद को बरी कर दिया है। बता दें,  2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। 

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इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी, 2014 में तीनों अभियुक्तों को मौत की सुजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। इसके बाद तीनों इस इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 
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यह घटना उस वक्त हुई थी, जब 2012 में युवती अपने दफ्तर से लौट रही थी। इस दौरान तीनों आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद तीनों ने अमानवीयता की भी सारी हदों को पार कर दिया। 

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