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सरकार की पहलः पेंशनर्स के लिए राहत, जीवन सुगमता के लिए आसान किए नियम
Thu, 20 Oct 2022 09:12 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 20 Oct 2022 09:12 PM IST
सार
केंद्र ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नियमों/प्रक्रियाओं को सरल बनाना, काम की प्रतीक्षा को कम करना और अपने सभी विभागों में जन शिकायतों का समाधान करना है।
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पेंशन योजना
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने हेतु नियमों को सरल बनाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के संबंध में पेंशन संबंधी नीतिगत मामलों का प्रबंधन करने वाले डीओपीपीडब्ल्यू ने चल रहे विशेष अभियान के दौरान नियमों में ढील देने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। केंद्र ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नियमों/प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कबाड़/कचरे का निपटान, काम की प्रतीक्षा को कम करना और अपने सभी विभागों में जन शिकायतों का समाधान करना है।
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सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/परिवार के सदस्यों को पेंशन लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन को आसान बनाने के लिए यह विभाग नियमों को सरल बनाता है और मंत्रालयों/विभागों, पेंशन वितरण को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2-13 अक्टूबर के दौरान लंबित मामलों के निपटान के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान 2.0 के दौरान पेंशन नियमों की समीक्षा और सरलीकरण के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है और निर्देश जारी किए हैं। 2-31, कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है।
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विशेष अभियान के मापदंडों में सरलीकरण के लिए पहचाने गए नियमों/प्रक्रियाओं की संख्या शामिल है। डीओपीपीडब्ल्यू ने अक्टूबर में 30 अधिसूचनाएं/परिपत्र जारी किए हैं जिनमें महंगाई राहत को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करना और वित्तीय वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि के तहत योगदान की अधिकतम सीमा से संबंधित निर्देश सहित अन्य, मौजूदा नियमों/प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है। एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति में डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा कि उसने तेजी से निवारण सुनिश्चित करने और 68 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए 4,200 लंबित पेंशन शिकायतों को हल करने का लक्ष्य रखा है।
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