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OCI Card: ओसीआई कार्ड के लिए 6 महीने भारत में रहने की अनिवार्यता खत्म, अब 275 डॉलर लगेगा आवेदन शुल्क

Tue, 28 Apr 2026 09:55 PM IST
Rahul Kumar पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Updated Tue, 28 Apr 2026 09:55 PM IST
सार

ओवरसीज़ सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड से जुड़े नियमों और शुल्क में सरकार ने अहम बदलाव किए हैं। नए फैसलों के तहत आवेदन शुल्क तय करने के साथ-साथ प्रक्रिया को भी कुछ हद तक आसान बनाया गया है, जिससे आवेदकों को पहले की तुलना में कम जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा।

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Centre scraps six-month stay rule on OCI card, fixes application fee at USD 275
पासपोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

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सरकार ने ओवरसीज़ सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड के लिए आवेदन शुल्क 275 अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि भारत में आवेदन करने पर यह शुल्क भारतीय रुपये में जमा करना होगा, जबकि विदेशों में भारतीय दूतावासों के जरिए आवेदन करने वालों को स्थानीय मुद्रा में भुगतान करना होगा।
 

भुगतान आवेदन की जगह के अनुसार स्थानीय मुद्रा में होगा
नए नियमों के तहत ओसीआई कार्ड के लिए 275 डॉलर का शुल्क लागू होगा, जिसका भुगतान आवेदन की जगह के अनुसार स्थानीय मुद्रा में किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, भारत में किए गए आवेदनों के लिए यह राशि रुपये में देनी होगी। इससे पहले भारत से आवेदन करने वाले पात्र लोगों को ओसीआई कार्ड के लिए 15,000 रुपये चुकाने पड़ते थे।

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  • ओसीआई कार्ड के विवरण में बदलाव कराने पर शुल्क: 25 अमेरिकी डॉलर
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  • 20 वर्ष की आयु पूरी होने पर कार्ड दोबारा जारी कराने का शुल्क: 25 अमेरिकी डॉलर
  • ओसीआई कार्ड सरेंडर (परित्याग) करने का शुल्क: 25 अमेरिकी डॉलर
  • कार्ड खो जाने पर पुनः जारी कराने का शुल्क: 100 अमेरिकी डॉलर

गृह मंत्रालय ने आवेदन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, 12 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए भारत में लगातार छह महीने रहने की शर्त अब हटा दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया, “अब ओसीआई आवेदन जमा करने के लिए छह महीने का प्रवास जरूरी नहीं है।”

छह माह की बाध्यता खत्म
अधिकारियों ने यह भी बताया कि आवेदन जमा करते समय पासपोर्ट की वैधता कम से कम छह महीने और वीजा की वैधता कम से कम तीन महीने होनी चाहिए। वहीं, भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्डधारक से विवाह के आधार पर आवेदन करने वालों के लिए विवाह का कम से कम दो साल पुराना और पंजीकृत होना आवश्यक है। सरकार ने भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) योजना को 31 दिसंबर 2025 से समाप्त कर दिया है। सभी पीआईओ कार्डधारकों को अब ओसीआई कार्डधारक माना जाएगा।

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