फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Centre opposes WhatsApp's plea challenging IT Rules,  urges Delhi HC to dismiss it

दिल्ली हाईकोर्ट: केंद्र ने की व्हाट्सएप की याचिका खारिज करने की मांग, दी ये दलील

Fri, 22 Oct 2021 09:07 PM IST
Amit Mandal एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 22 Oct 2021 09:07 PM IST
सार

व्हाट्सएप की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने इसे खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।

विज्ञापन
Centre opposes WhatsApp's plea challenging IT Rules,  urges Delhi HC to dismiss it
व्हाट्सएप की याचिका - फोटो : Pixabay

विस्तार

केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में आईटी नियमों को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप की याचिका का विरोध किया। सरकार ने हाईकोर्ट से इसे खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप विदेशी व्यवसायिक कंपनी है। भारत में इसके व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है और ये अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के प्रचार के व्यवसाय में लगी हुई है।
विज्ञापन


केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप विदेशी व्यवसायिक इकाई है और किसी भी भारतीय कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली उसकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
विज्ञापन



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed