फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Centre issues fresh guidelines for govt employees to receive awards from private bodies news and updates

Big News: अफसर से मंजूरी लिए बिना निजी संस्था से इनाम नहीं ले पाएंगे सरकारी कर्मी, केंद्र ने जारी कीं गाइडलाइन

Tue, 12 Dec 2023 11:35 AM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Tue, 12 Dec 2023 11:35 AM IST
सार

कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कोई भी मंजूरी सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती हैं। इतना ही नहीं इस तरह के इनाम में किसी तरह की वित्तीय सहायता नहीं जुड़ी होनी चाहिए।

विज्ञापन
Centre issues fresh guidelines for govt employees to receive awards from private bodies news and updates
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। - फोटो : Social Media

विस्तार

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मियों को निजी संस्थानों से मिलने वाले इनामों को स्वीकार करने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को निजी संस्थान के किसी भी अवॉर्ड को लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य तौर पर इसकी मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद ही वे इनाम को स्वीकार कर सकते हैं। 
विज्ञापन


कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कोई भी मंजूरी सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती हैं। इतना ही नहीं इस तरह के इनाम में किसी तरह की वित्तीय सहायता नहीं जुड़ी होनी चाहिए।
विज्ञापन


सरकार की तरफ से यह गाइडलाइंस ऐसे समय में जारी हुई हैं, जब मंत्रालय को इससे जुड़े पुराने नियमों के पालन न होने की शिकायतें मिलीं। आदेश में कहा गया है कि किसी सरकारी कर्मी को ऐसे अवॉर्ड लेने के लिए अपने मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी की मंजूरी लेनी होगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed