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गरीबों को आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने किया अपने फैसले का बचाव
Tue, 12 Mar 2019 12:35 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Tue, 12 Mar 2019 12:35 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : PTI
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उच्चतम न्यायालय में आज केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को दिए 10 प्रतिशत आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई। सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के अपने फैसले का बचाव किया।
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अदालत में जमा करवाए गए हलफनामे में केंद्र सरकार का कहना है कि संविधान में संशोधन करके गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने से संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं किया गया है। साथ ही अदालत के 1992 में आरक्षण को 50 फीसदी तक सीमित करने के फैसले का भी उल्लंघन नहीं हुआ है।
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Central govt in an affidavit submitted in SC said that the Constitution Amendment that gives 10% reservation has not violated the basic structure of the Constitution or SC's 1992 ruling which had put 50 per cent cap on reservation. https://t.co/YXuNBVWmVJ
— ANI (@ANI) March 12, 2019
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