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Parliament: 'कई राज्यों में स्वास्थ्यकर्मियों पर हिंसा के खिलाफ हैं कानून', सरकार की केंद्रीय कानून पर टिप्पणी

Fri, 29 Nov 2024 07:33 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Fri, 29 Nov 2024 07:33 PM IST
सार

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अधिकांश राज्य कानून छोटे अपराधों को कवर करते हैं और उनके लिए सजा निर्धारित करते हैं, जबकि बड़े अपराध और जघन्य अपराध बीएनएस के तहत पर्याप्त रूप से कवर किए जाते हैं।

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Central law not needed as many states have laws against violence on healthcare professionals: Govt
अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री (फाइल फोटो) - फोटो : X / @sansad_tv

विस्तार

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया है कि, कई राज्यों ने स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहले ही कानून बना लिए हैं, जबकि गंभीर अपराधों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पर्याप्त रूप से कवर किया गया है, इसलिए स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अलग से केंद्रीय कानून की जरूरत नहीं है।
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लिखित उत्तर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री का जवाब
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, 'स्वास्थ्य' और 'कानून और व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा, इसलिए, स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए घटनाओं और संभावित परिस्थितियों पर ध्यान देना संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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'एक अलग केंद्रीय कानून की आवश्यकता नहीं'
बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत राज्यों की तरफ से इसे उचित तरीके से निपटाया जाना चाहिए, ताकि चिकित्सा पेशेवर हिंसा के डर के बिना अपने पेशेवर कार्यों का निर्वहन कर सकें। मंत्री ने बताया कि कई राज्यों ने पहले ही स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए कानून बनाए हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा, चूंकि राज्य कानूनों में दिन-प्रतिदिन के छोटे-मोटे अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं और गंभीर अपराधों को बीएनएस, 2023 के तहत निपटाया जा सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक अलग केंद्रीय कानून की आवश्यकता नहीं है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की सलाह
हालांकि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों और संस्थानों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों को एक सलाह जारी की है कि वे सुनिश्चित करें कि चिकित्सा पेशेवरों पर हिंसा की घटना के छह घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए तत्काल उपाय करने की सलाह दी है। 


आरजी कर केस में NTF ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या का संज्ञान लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, काम करने की स्थिति और कल्याण और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित चिंता के मुद्दों को दूर करने के लिए प्रभावी सिफारिशें तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन किया है। इस पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनटीएफ ने पहले ही अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंप दी है।
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