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केंद्र सरकार के पेंशनरों को फटाफट मिलेगा महंगाई भत्ता: बैंकों को नहीं करना होगा आदेश मिलने का इंतजार

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Tue, 11 Jan 2022 05:37 PM IST
सार

केंद्र सरकार, जब कभी अपने कर्मियों को डीए और पेंशनरों के लिए डीआर की घोषणा करती है, तो उसके साथ यह भी बताया जाता है कि वह भत्ता कौन सी तिथि से लागू होगा। उसके बाद केंद्रीय कर्मियों को तो भत्ते की राशि समय पर मिल जाती है, लेकिन पेंशनरों के मामलों में वैसी तेजी संभव नहीं हो पाती...

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Central government pensioners will get dearness allowance immediately, Banks will not have to wait for orders
पेंशन - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

केंद्र सरकार के 65 लाख पेंशनरों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें महंगाई भत्ता यानी 'डीआर' फटाफट मिलेगा। अगर केंद्र सरकार ने डीआर की दरों में वृद्धि कर दी है और वह सूचना, सरकार के प्रचार माध्यमों के द्वारा आगे बढ़ाई गई है, तो संबंधित बैंक का केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी) तुरंत पेंशनभोगियों के लिए वह राशि जारी कर देगा। उसे केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) से अतिरिक्त सर्कुलर जारी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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पत्र जारी होने के बाद मिलते हैं भत्तें

केंद्र सरकार, जब कभी अपने कर्मियों को डीए और पेंशनरों के लिए डीआर की घोषणा करती है, तो उसके साथ यह भी बताया जाता है कि वह भत्ता कौन सी तिथि से लागू होगा। उसके बाद केंद्रीय कर्मियों को तो भत्ते की राशि समय पर मिल जाती है, लेकिन पेंशनरों के मामलों में वैसी तेजी संभव नहीं हो पाती। सीपीपीसी द्वारा वह राशि तब तक पेंशनभोगियों के खाते में जमा नहीं कराई जाती, जब तक 'पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग' द्वारा जारी पत्र न मिल जाए। सीपीएओ द्वारा भी इस संबंध में अतिरिक्त सर्कुलर जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत आने वाले सीपीएओ द्वारा सेंट्रल सिविल पेंशनर, स्वतंत्रता सेनानी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और संसद सदस्य आदि के पेंशन केसों को लेकर संबंधित बैंकों के लिए स्पेशल सील अथॉरिटी, जारी की जाती है।

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बैंक बढ़ी हुई डीआर राशि पेंशनरों के खाते में डालें

इसके माध्यम से सीपीपीसी उस घोषणा को लागू करती है। डीए या डीआर बढ़ाए जाने या दूसरे आदेश, विभाग की वेबसाइट पर भी डाले जाते हैं। सीपीपीसी से कहा गया है कि वह आदेशों की कॉपी डाउनलोड कर तुरंत प्रभाव से पेंशनरों को डीआर की राशि जारी करे। सीपीपीसी को सीपीएओ से इस संबंध में आदेश जारी करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अधिकृत बैंकों से भी कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी सीपीपीसी तत्काल प्रभाव से बढ़ी हुई डीआर राशि पेंशनरों के खाते में डाल दे।  

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विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइट पर भी ऐसे आदेशों की प्रति डाली जाती है। सीपीपीसी को वहां से कॉपी डाउनलोड कर लेनी चाहिए। केंद्र सरकार के कई मंत्रालय एवं विभाग जैसे 'पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग', स्वतंत्रता सेनानी पुनर्वास विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय, न्याय विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं दूसरे मंत्रालय और विभाग जब वह आदेश जारी करते हैं तो सीपीपीसी वहां से सर्कुलर डाउनलोड कर सकता है।

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