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मानदंडों में ढील: पेट्रोल-डीजल की बिक्री से पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन और सीएनजी आउटलेट स्थापित करने की मिली अनुमति

Mon, 11 Oct 2021 03:39 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Mon, 11 Oct 2021 03:39 AM IST
सार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने आठ नवंबर, 2019 के आदेश के स्पष्टीकरण में कहा कि नई संस्थाओं द्वारा पेट्रोल पंप स्थापित करने के मानदंडों में ढील दी गई है। मंत्रालय ने अपने 5 अक्तूबर के नोटिस में कहा, हालांकि एक अधिकृत इकाई को पेट्रोल और डीजल के लिए अपने खुदरा आउटलेट स्थापित करने की आवश्यकता है। 
 

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Central Government gave permission to petrol pumps to set up EV charging stations and CNG outlets before the sale of petrol and diesel
EV Charging Station - फोटो : For Refernce Only

विस्तार

केंद्र सरकार ने नए उदारीकृत पेट्रोल पंप लाइसेंसिंग नियमों के अनुसार पेट्रोल पंप मालिकों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री शुरू करने से पहले ही ईवी चार्जिंग स्टेशन और सीएनजी आउटलेट स्थापित करने की अनुमति दी है।

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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने आठ नवंबर, 2019 के आदेश के स्पष्टीकरण में कहा कि नई संस्थाओं द्वारा पेट्रोल पंप स्थापित करने के मानदंडों में ढील दी गई है।  इस आदेश में पेट्रोल पंपों के लिए एक नए वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, एलएनजी या पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
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मंत्रालय ने अपने 5 अक्तूबर के नोटिस में कहा, हालांकि एक अधिकृत इकाई को पेट्रोल और डीजल के लिए अपने खुदरा आउटलेट स्थापित करने की आवश्यकता है। संबंधित इकाई को प्रस्तावित खुदरा आउटलेट पर कम से कम एक नए वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, जैव ईंधन, एलएनजी की बिक्री के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट के लिए सुविधाएं स्थापित करनी होंगी।
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इसमें कहा गया कि 2019 का आदेश हालांकि उस आदेश के अनुसार नहीं है, जिसमें पारंपरिक ईंधन (पेट्रोल और डीजल) और नए युग के वैकल्पिक ईंधन का वितरण शुरू किया जाएगा। यानी जैव ईंधन और सीएनजी की बिक्री, ईवी चार्जिंग स्टेशन को पेट्रोल और डीजल की बिक्री से पहले शुरू किया जा सकता है। नया उदारीकृत नियम न्यूनतम 250 करोड़ रुपये के नेटवर्थ वाली कंपनी को पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।


नवंबर, 2019 की नीति के तहत अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईएमसी लिमिटेड, ऑनसाइट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, असम गैस कंपनी, एम के एग्रोटेक, आरबीएमएल सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को पेट्रोल पंप लाइसेंस दिया गया है।

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