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Social Media, OTT Guidelines : सरकार नहीं जानती, देश में कितने न्यूज पोर्टल..
Thu, 25 Feb 2021 07:40 PM IST
दीप्ति मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीप्ति मिश्रा
Updated Thu, 25 Feb 2021 07:40 PM IST
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केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद
- फोटो : PTI
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिकस, ऐमजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस की घोषणा की। इस दौरान एक सवाल के जवाब में जावड़ेकर ने बताया कि देश में कितने न्यूज पोर्टल संचालित हो रहे हैं, इसकी अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं है।
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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दे रहे थे। तभी उनसे पूछा गया कि क्या देश में न्यूज पोर्टल के लिए भी कानून आएगा? देश में कितने न्यूज पोर्टल हैं? इस सवाल के जवाब में जावड़ेकर ने कहा कि यह बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक केंद्र सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि देश में कितने न्यूज पोर्टल संचालित हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि इस पर काम किया जा रहा है। न्यूज पोर्टल के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन अभी वास्तविकता में कितने न्यूज पोर्टल हैं, इसका आंकड़ा हम सबके पास नहीं है।
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अब ये होंगे नए नियम
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की शिकायतों के लिए एक अधिकारी रखना होगा और इसका नाम भी बताना होगा। किसी भी यूजर की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करना होगा। 15 दिन के भीतर उसकी शिकायत को सुलझाना होगा। न्यूडिटी के मामलों में अगर शिकायत होती है, 24 घंटे के भीतर उस कंटेंट को हटाना होगा। कंपनियों को हर महीने सरकार को एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायतें आईं और उन पर कार्रवाई की गई है। किसी भी अफवाह या गलत कंटेंट को पहली बार किसने डाला, इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी।
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