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सीसीएपी: मानकों का उल्लंघन कर बेचे 1033 कुकर, लगाया एक लाख का जुर्माना

Sun, 06 Nov 2022 07:06 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Sun, 06 Nov 2022 07:06 AM IST
सार


सीसीपीए ने उपभोक्ताओं को बेचे गए 1033 प्रेशर कुकर की कीमतों को उपभोक्ताओं को चुकाने के लिए और बेचे गए कुकर वापस लेने को कंपनी से कहा है।

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Central Consumer Protection Authority imposed a fine of one lakh on Cloudtail company for violating BIS norms
pressure cooker - फोटो : istock

विस्तार

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीएपी) ने जरूरी बीआईएस मानकों के उल्लंघन में रिटेलर क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने घरेलू प्रेशर कुकर बेचने पर आईएसआई मानकों का उल्लंघन किया है।
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सीसीपीए ने उपभोक्ताओं को बेचे गए ऐसे 1033 प्रेशर कुकर की कीमतों को उपभोक्ताओं को चुकाने के लिए और बेचे गए कुकर वापस लेने को कंपनी से कहा है। इसके लिए 45 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के भी आदेश दिए हैं। सीसीपीए ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में कहा था कि अब से निर्धारित अनिवार्य मानकों के उल्लंघन करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेही तय करनी होगी।
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