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केंद्र ने जारी किए निर्देश: दावे के एक महीने के भीतर सभी विभाग शुरू करें फैमिली पेंशन

Sat, 05 Jun 2021 04:04 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 05 Jun 2021 04:04 AM IST
सार

  • केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यालय का प्रमुख फैमिली पेंशन को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी और साथ ही एनपीएस के तहत परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर को बंद कर दिया जाएगा।

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Center issued instructions: all departments should start family pension within a month
पेंशन योजना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों को निर्देश जारी कर शुक्रवार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कर्मचारी की मौत के बाद परिवार द्वारा दावा दाखिल किए जाने के एक महीने के भीतर फैमिली पेंशन शुरू कर दी जाए।

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सरकार ने सभी विभागों को दिए निर्देश
पेंशन एवं पेंशनधारक कल्याण विभाग ने निर्देशों में पुरानी पेंशन स्कीम के कर्मचारियों और नेशनल पेंशन स्कीम के कर्मियों के लिए भी विस्तृत जानकारी साझा की है। इसमें कहा गया कि अंशधारक के योगदान का भुगतान भी एनपीएस पेंशन कोष से परिजनों को किया जाना चाहिए।
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निर्देशों के अनुसार कार्यालय का प्रमुख फैमिली पेंशन को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी और साथ ही एनपीएस के तहत परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर को बंद कर दिया जाएगा। सरकार का योगदान और रिटर्न सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा। वहीं बकाया राशि एक मुश्त नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा।

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