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निर्णय: विदेश में बनी कोविड-19 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर जल्द होगा फैसला
Thu, 15 Apr 2021 05:42 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Thu, 15 Apr 2021 05:42 PM IST
सार
कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार वैक्सीनेशन बढ़ाने की योजना बना रही है। विदेश में बने कोविड-19 रोधी टीके से आपात इस्तेमाल पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।
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कोरोना का टीका (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
विस्तार
भारत में कोरोनावायरस विस्फोटक रूप ले चुका है। गुरुवार को आए नए मामलों ने अबतक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे में दो लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार वैक्सीनेशन बढ़ाने की योजना बना रही है। विदेश में बने कोविड-19 रोधी टीके से आपात इस्तेमाल पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। भारत की दवा नियामक संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) विदेश में निर्मित टीकों के सीमित आपात इस्तेमाल के लिए आवेदन मिलने के तीन दिन के भीतर इस पर फैसला करेगा।
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भारत की दवा नियामक संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्रों (कोविड-19 रोधी टीके के मामले में उत्पाद और उसके पंजीकरण, निर्माण स्थल) और आयात लाइसेंस के लिए आवेदन दिए जाने के भीतर फैसला करेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) या अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन या जापान में बने कोरोना वायरस के सभी टीकों को त्वरित मंजूरी देने के फैसला किया था। इसके बाद सीडीएससीओ ने नियामकीय मंजूरी को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किया है।
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विदेशी टीके से लोगों को मिलेगी राहत
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को विदेश में निर्मित कोविड-19 रोधी टीके के लिए नियामकीय निर्देश जारी किया। इसके मुताबिक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किया है जिसमें विदेश में मंजूर टीकों को लेकर जानकारी दी गई है।मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से भारत में विदेशी टीकें जल्द से जल्द लोगों को मिलने लगेंगे। साथ ही देश के भीतर टीके की उपलब्धता बढ़ेगी। मंत्रालय के अधिकारी बताया कि आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी को लेकर सीडीएससीओ में आवेदन दिए जा सकते हैं। हालांकि आवेदनकर्ता को अपनी भारतीय सहायक कंपनी या अधिकृत एजेंट के जरिए आवेदन देना होगा।