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सोहराबुद्दीन मामले में गवाहों के बयानों को खारिज न किया जाए: सीबीआई

Mon, 03 Dec 2018 11:56 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Updated Mon, 03 Dec 2018 11:56 PM IST
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CBI wants The statements of the witnesses should not be dismissed in Sohrabuddin case
cbi - फोटो : PTI

कथित सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में सुनवाई कर रही विशेष अदालत से सीबीआई ने आग्रह किया है कि इस मामले में अभियोजन द्वारा दायर अपने बयानों से पलटने वाले गवाहों खास तौर से नाथुबा जडेजा और गुरदयाल सिंह के बयानों को पूरी तरह से खारिज न किया जाए। इस मामले में कोर्ट भी सीबीआई के सिद्धांत और चार्जशीट में मौजूद कई कमियों को देखते हुए इसे एक अनसुलझी पहेली करार दे चुकी है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।

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सीबीआई ने कहा था कि सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी की 2005 में और उसके साथी प्रजापति की 2006 में हुई हत्या की जांच में अगर कुछ कमियां रह गई हों तो भी इस आधार पर आरोपी को बरी करने का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस मामले में 200 लोगों से पूछताछ की गई थी जिनमें से 92 लोग अपने बयान से मुकर गए थे। गुजरात पुलिस के कांस्टेबल गुरदयाल और नाथुबा जडेजा इस मामले में सीबीआई के मुख्य गवाहों में से एक थे जो बाद में अपने बयानों से पलट गए।

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