{"_id":"5c05753abdec221c8f68bb25","slug":"cbi-wants-the-statements-of-the-witnesses-should-not-be-dismissed-in-sohrabuddin-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"सोहराबुद्दीन मामले में गवाहों के बयानों को खारिज न किया जाए: सीबीआई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सोहराबुद्दीन मामले में गवाहों के बयानों को खारिज न किया जाए: सीबीआई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Mon, 03 Dec 2018 11:56 PM IST
विज्ञापन
cbi
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कथित सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में सुनवाई कर रही विशेष अदालत से सीबीआई ने आग्रह किया है कि इस मामले में अभियोजन द्वारा दायर अपने बयानों से पलटने वाले गवाहों खास तौर से नाथुबा जडेजा और गुरदयाल सिंह के बयानों को पूरी तरह से खारिज न किया जाए। इस मामले में कोर्ट भी सीबीआई के सिद्धांत और चार्जशीट में मौजूद कई कमियों को देखते हुए इसे एक अनसुलझी पहेली करार दे चुकी है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।
विज्ञापन
सीबीआई ने कहा था कि सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी की 2005 में और उसके साथी प्रजापति की 2006 में हुई हत्या की जांच में अगर कुछ कमियां रह गई हों तो भी इस आधार पर आरोपी को बरी करने का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस मामले में 200 लोगों से पूछताछ की गई थी जिनमें से 92 लोग अपने बयान से मुकर गए थे। गुजरात पुलिस के कांस्टेबल गुरदयाल और नाथुबा जडेजा इस मामले में सीबीआई के मुख्य गवाहों में से एक थे जो बाद में अपने बयानों से पलट गए।
विज्ञापन