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माल्या के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी सीबीआई
एजेंसी/ नई दिल्ली
Updated Mon, 21 Nov 2016 10:32 PM IST
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हजारों करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी विजय माल्या के खिलाफ मुंबई की एक अदालत से गैर जमानती वारंट जारी करवाने के बाद सीबीआई उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में जुट गई है। सूत्रों ने बताया कि अब जल्द ही कूटनीतिक माध्यम से प्रत्यर्पण का एक अनुरोध पत्र ब्रिटेन के सक्षम प्राधिकार को भेजा जाएगा। विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट के साथ ब्रिटिश प्राधिकरण के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध पत्र भी जारी किया है।
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई आईडीबीआई बैंक के शीर्ष अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। इन अधिकारियों ने ही माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को 900 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी दी थी। उन्होंने बताया कि एजेंसी के पास माल्या के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। माल्या को जांच में सहयोग करने के लिए कई नोटिस जारी किए गए। इसके बावजूद उसके हाजिर नहीं होने पर अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
सीबीआई की ओर से लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बावजूद माल्या मार्च में देश से फरार हो गया था। एजेंसी की ओर से जारी लुक आउट नोटिस में बदलाव के कारण एयरपोर्ट पर उसे आव्रजन विभाग ने नहीं रोका। सीबीआई ने माल्या, उसकी दिवालिया हो चुकी एयरलाइंस किंगफिशर और आईडीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ 900 करोड़ रुपये की लोन धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है।
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सूत्रों ने बताया कि सीबीआई आईडीबीआई बैंक के शीर्ष अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। इन अधिकारियों ने ही माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को 900 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी दी थी। उन्होंने बताया कि एजेंसी के पास माल्या के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। माल्या को जांच में सहयोग करने के लिए कई नोटिस जारी किए गए। इसके बावजूद उसके हाजिर नहीं होने पर अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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सीबीआई की ओर से लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बावजूद माल्या मार्च में देश से फरार हो गया था। एजेंसी की ओर से जारी लुक आउट नोटिस में बदलाव के कारण एयरपोर्ट पर उसे आव्रजन विभाग ने नहीं रोका। सीबीआई ने माल्या, उसकी दिवालिया हो चुकी एयरलाइंस किंगफिशर और आईडीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ 900 करोड़ रुपये की लोन धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है।
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