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दाभोलकर हत्याकांड: सीबीआई ने 6 आरोपियों पर लगाई आतंक से जुड़ी धारा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
Updated Wed, 14 Nov 2018 05:16 AM IST
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समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर
- फोटो : PTI
तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आतंकवाद के कृत्य से जुड़ी यूएपीए की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एस एम ए सैयद को इस संबंध में जानकारी दी।
सरकारी वकील विजय कुमार ढकाने ने कहा, ‘सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 15 और 16 (आतंकवादी कृत्य) के तहत आरोप लगाए गए हैं।’’ सीबीआई ने दाभोलकर हत्या मामले में हिंदू जनजागृति समिति के सदस्य एवं ईएनटी सर्जन वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन आंदुरे और शरद कालास्कर सहित छह लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। पुणे में 20 अगस्त 2013 को सुबह की सैर करने निकले दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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सरकारी वकील विजय कुमार ढकाने ने कहा, ‘सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 15 और 16 (आतंकवादी कृत्य) के तहत आरोप लगाए गए हैं।’’ सीबीआई ने दाभोलकर हत्या मामले में हिंदू जनजागृति समिति के सदस्य एवं ईएनटी सर्जन वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन आंदुरे और शरद कालास्कर सहित छह लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। पुणे में 20 अगस्त 2013 को सुबह की सैर करने निकले दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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