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यस बैंक: 1700 करोड़ के घोटाले में राणा कपूर और उनकी पत्नी के खिलाफ चार्जशीट दायर
Sat, 09 Oct 2021 03:11 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 09 Oct 2021 03:11 AM IST
सार
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि अवंता ग्रुप की ओर से 400 करोड़ के ऋण के एवज में बंगले को गिरवी रखा गया था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
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विस्तार
केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने 1700 करोड़ के ऋण घोटाले में यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर और उनकी पत्नी बिंदु के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। जांच एजेंसी की चार्जशीट में अवंता ग्रुप के प्रवर्तक गौतम थापर का भी नाम है।
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सीबीआई की विशेष अदालत में दायर चार्जशीट में कहा गया है कि कपूर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए काफी कम कीमत पर 40 अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित 1.2 एकड़ के बंगले को खरीदा था।
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सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी के अनुसार, बंगले की बाजार में कीमत करीब 550 करोड़ रुपए थी, जबकि उसे तत्कालीन यस बैंक के एमडी और सीईओ ने 378 करोड़ में लिया था और बाद में उसकी विक्रय प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।
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बाद में बैंक की ओर से ऋण को एनपीए घोषित किया गया। बंगले को जिस कंपनी ब्लिस अबोड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खरीदा गया था, उसके निदेशकों में कपूर की पत्नी बिंदु भी थीं।
आरोप के अनुसार राणा कपूर ने इस फायदे के बदले थापर की अन्य कंपनियों को 1360 करोड़ के ऋण दिलाए। ये रुपए जिस उद्देश्य से लिए गए थे, उसमें कोई पैसा नहीं लगाया गया और राशि की बंदरबांट हुई।
क्या कहा कोर्ट ने
किसी शिकायत या चैप्टर 8 के तहत ‘जानकारी के स्रोत’ के माध्यम से संज्ञेय अपराध की कोई जानकारी मिलती है और यदि अधिकारी इस बात के प्रति आश्वस्त है कि सामने आई जानकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा कर रही है तो प्रारंभिक जांच के बदले सीधे प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।