सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट की चिदंबरम को लेकर की गई टिप्पणी पर मांगा जवाब
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्चतम न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रकाश डालने के लिए कहा है। उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी जमानत को खारिज करते हुए इस बात को स्वीकार किया था कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का किसी तरह का फ्लाइट रिस्क (ट्रायल या जमानत पर सुनवाई होने से पहले देश छोड़कर चले जाना) नहीं है।
Central Bureau of Investigation (CBI) approaches Supreme Court seeking clarification on observations made by Delhi High court, where High Court had accepted that there is no flight risk against Congress leader P Chidambaram, while denying him bail in INX media case. pic.twitter.com/BgFtIaO2jz
— ANI (@ANI) October 14, 2019