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Supreme Court: ज्ञानवापी मसले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, सर्वे के फैसले को चुनौती; कैविएट भी दाखिल

Thu, 03 Aug 2023 03:29 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 03 Aug 2023 03:29 PM IST
सार

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई का सर्वे को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया और ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी। अब कल से सर्वे शुरू होगा।

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Muslim side reached Supreme Court in Gyanvapi issue challenging the High Court survey caveat also filed
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शीर्ष कोर्ट में दाखिल याचिका में एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। मस्जिद कमेटी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एएसआई को सर्वे की इजाजत न दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर कल विचार करेगा।

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इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं में से एक ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर की। इसमें मांग की गई है कि अगर मुस्लिम पक्ष एएसआई को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करता है तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुना जाए। दरअसल, एक वादी कैविएट आवेदन यह सुनिश्चित करने के लिए दायर करता है कि बिना उसका पक्ष सुने उसके खिलाफ कोई आदेश पारित न किया जाए।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी सर्वे की इजाजत
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई का सर्वे को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया और ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी। अब कल से सर्वे शुरू होगा।
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21 जुलाई को वाराणसी जिला कोर्ट ने दिया था आदेश
दरअसल, 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वे का आदेश दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाईकोर्ट में सर्वे के फैसले को चुनौती दी। 

यहां जानें पूरा मामला

  • पिछले दिनों वाराणसी जिला जज एके विश्वेश ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश जारी किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को चार अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंपनी थी।
  • जिला अदालत के आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
  • इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा।
  • अब सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।
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