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सीबीआई के पूर्व जज का दावा, जनार्दन रेड्डी की जमानत के लिए हुई थी 40 करोड़ की रिश्वत की पेशकश
Tue, 27 Aug 2019 07:22 PM IST
Gaurav Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Gaurav Pandey
Updated Tue, 27 Aug 2019 07:22 PM IST
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जनार्दन रेड्डी (फाइल फोटो)
खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी से जुड़े कैश फॉर बेल के एक मामले में सीबीआई के पूर्व विशेष न्यायाधीश बी नागा मारुति सरमा ने बड़ा खुलासा किया है। पूर्व जज सरमा ने भ्रष्टाचार निरोधी अदालत (एसीबी कोर्ट) में कहा कि रेड्डी को जमानत दिलाने के लिए उन्हें 40 करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई थी। बता दें कि सरमा के बाद पद संभालने वाले टी पट्टाभि रामाराव और हाईकोर्ट के एक न्यायिक अधिकारी को रेड्डी की जमानत के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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पूर्व जज सरमा ने एसीबी कोर्ट में कहा कि खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी की ओर से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के लक्ष्मी नरसिम्हा राव ने अप्रैल 2012 में रिश्वत की पेशकश की थी। बता दें कि अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने सितंबर 2011 में रेड्डी को गिरफ्तार किया था। रेड्डी को चंचलगुडा जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। पूर्व जज सरमा के मुताबिक इसी दौरान उन्हें जमानत दिलाने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी।
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सोमवार को अदालत में गवाह के तौर पर पेश हुए पूर्व जज सरमा ने कहा कि मैंने इस पेशकश को तुरंत खारिज कर दिया था और रजिस्ट्रार के घर से चला गया था। इसके बाद मैंने अपने समक्ष लंबित रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने सरमा के बयान को दर्ज करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 सितंबर तय की। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई पर रेड्डी के वकील पूर्व जज सरमा द्वारा दिए गए साक्ष्यों पर बहस कर सकते हैं।
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