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Maharashtra: रायगढ़ में आरसीएफ प्लांट में धमाके मामले में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
Thu, 03 Nov 2022 09:34 PM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, अलीबाग
पीटीआई, अलीबाग
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 03 Nov 2022 09:34 PM IST
सार
पुलिस ने पुलिस ने एक ठेकेदार, उसके पर्यवेक्षक और दो आरसीएफ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत अपराध दर्ज किया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : social media
विस्तार
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) प्लांट में धमाका मामले में पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से दो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं। यह घटना 19 अक्टूबर को हुई थी यहां के एसी कंप्रेसर में विस्फोट हुआ था। हादसे में तीन श्रमिकों की मौत हो गई थी और तीन अन्य मजदूर घायल हो गए थे।
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पुलिस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जांच के बाद, पुलिस ने एक ठेकेदार, उसके पर्यवेक्षक और दो आरसीएफ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत अपराध दर्ज किया है।
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विज्ञप्ति में कहा गया है कि साइट पर मरने वाले श्रमिक विशेषज्ञ नहीं थे और उन्हें सौंपे गए काम को करने के लिए योग्यता की कमी थी। पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई सुरक्षा सामान उपलब्ध नहीं कराया गया था और ठेकेदार की ओर से लापरवाही की गई थी।
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उन्होंने कहा कि एसी लगाने के लिए जिम्मेदार आरसीएफ अधिकारियों ने पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि विस्फोट से संबंधित मामला अलीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और इंस्पेक्टर शैलेश सनस इसकी जांच कर रहे हैं।