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किरण रिजिजू बोले: राहुल ने लोकतंत्र का अपमान किया, लेकिन इसके लिए सभी गांधी सरनेम वालों को दोष नहीं दे सकते
Fri, 24 Mar 2023 01:10 PM IST
हिमांशु मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु मिश्रा
Updated Fri, 24 Mar 2023 01:10 PM IST
सार
इसके पहले गुरुवार को रिजिजू ने कहा था कि गांधी की टिप्पणी से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। राहुल की वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी की किस्मत डूब रही है।
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केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
'मोदी सरनेम' विवाद में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद देश की सियासत गर्म हो गई है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जहां, कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश बताया तो भाजपा ने भी पलटवार किया।
केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सभी गांधी उपनाम वालों को केवल इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र, सशस्त्र सेना और देश की संस्थानों का 'अपमान' किया है।
केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके राहुल पर निशाना साधा। लिखा, 'हम सभी गांधी उपनाम वालों को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र, हमारे सशस्त्र बलों और भारतीय संस्थानों का अपमान किया है। राहुल गांधी ने बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की और पूरे ओबीसी समुदाय को अपमानित किया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ कांग्रेस नेता इसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं।'
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इसके पहले गुरुवार को रिजिजू ने कहा था कि गांधी की टिप्पणी से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। राहुल की वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी की किस्मत डूब रही है।
क्या है मामला, जिसमें राहुल को मिली सजा?
2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की। राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हुए। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था। अब इसी मामले में राहुल को सजा सुनाई गई है।
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केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सभी गांधी उपनाम वालों को केवल इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र, सशस्त्र सेना और देश की संस्थानों का 'अपमान' किया है।
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केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके राहुल पर निशाना साधा। लिखा, 'हम सभी गांधी उपनाम वालों को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र, हमारे सशस्त्र बलों और भारतीय संस्थानों का अपमान किया है। राहुल गांधी ने बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की और पूरे ओबीसी समुदाय को अपमानित किया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ कांग्रेस नेता इसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं।'
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इसके पहले गुरुवार को रिजिजू ने कहा था कि गांधी की टिप्पणी से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। राहुल की वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी की किस्मत डूब रही है।
क्या है मामला, जिसमें राहुल को मिली सजा?
2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की। राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हुए। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था। अब इसी मामले में राहुल को सजा सुनाई गई है।