फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   calcutta high court says shahjahan sheikh should arrest in sandeshkhali case there is no stay order

Sandeshkhali: 'शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है', संदेशखाली पर टीएमसी के बयान पर हाईकोर्ट ने किया साफ

Mon, 26 Feb 2024 02:27 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 26 Feb 2024 02:27 PM IST
सार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संदेशखाली विवाद पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये बात कही। 

विज्ञापन
calcutta high court says shahjahan sheikh should arrest in sandeshkhali case there is no stay order
कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संदेशखाली विवाद पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये बात कही। हाईकोर्ट ने कहा 'हम ये साफ करना चाहते हैं कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। एफआईआर में भी बतौर आरोपी शाहजहां शेख का नाम है। ऐसे में उसे गिरफ्तार करने की जरूरत है।' कोर्ट ने कहा मामले में शाहजहां शेख, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और राज्य के गृह सचिव को पक्षकार बनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस दिया जाए जिसमें यह कहा गया हो कि शेख को मामले में पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि वह फरार हैं और उन्हें पांच जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय पर भीड़ के हमले के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा- शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई
कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि कई लोग संदेशखाली जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को जाने दिया जा रहा है और कुछ को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए, जो संदेशखाली जाकर लोगों से बात करे। सुनवाई के दौरान मामले के एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) ने कहा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शाहजहां शेख को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है। ये बात साफ होनी चाहिए। इस पर मामले पर सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सिर्फ एसआईटी के गठन पर रोक लगाई हुई है, लेकिन शाहजहां शेख को पकड़ने पर कोई रोक नहीं है। अब हाईकोर्ट में इस मामले पर 4 मार्च को फिर सुनवाई होगी।
विज्ञापन


अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट द्वारा शाहजहां की गिरफ्तारी पर रोक का दावा किया था
हाईकोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे वक्त सामने आई है, जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार की रात ही अपने एक बयान में कहा कि बंगाल सरकार कोर्ट के आदेश की वजह से शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। कोर्ट के आदेश से पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी के बयान पर विपक्षी पार्टी भाजपा ने निशाना साधा और इसे कोर्ट की अवमानना करार दिया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


संदेशखाली में लोगों की जमीन कब्जाने और महिलाओं से यौन शोषण के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने शाहजहां शेख और अन्य टीएमसी नेताओं पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। शाहजहां शेख बीती 5 जनवरी से फरार है। शेख बंगाल के राशन घोटाले में भी आरोपी है और इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी की टीम शाहजहां शेख के ठिकानों पर 5 जनवरी को छापेमारी के लिए गई थी, लेकिन शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। ईडी टीम पर हमले के मामले में भी शाहजहां शेख के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अब संदेशखाली मामले में भी शाहजहां शेख आरोपी है, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बशीरहाट के एसपी एचएम रहमान ने कहा कि हमें शाहजहां शेख के खिलाफ शिकायत मिली है और हम शिकायतों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने शहाजहां शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed