फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Calcutta High Court has ordered a complete ban in west bengal on  sale and use of firecrackers due to the COVID19 pandemic 

West Bengal: दीवाली, छठपूजा से लेकर न्यू ईयर तक पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश 

Fri, 29 Oct 2021 03:13 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Fri, 29 Oct 2021 03:13 PM IST
सार

कोलकाता हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। 

विज्ञापन
Calcutta High Court has ordered a complete ban in west bengal on  sale and use of firecrackers due to the COVID19 pandemic 
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

West Bengal: पश्चिम बंगाल में इस दीपावली पर पटाखे नहीं जलेंगे। दरअसल, राज्य में पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध दीपावली, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी जारी रहेगा। शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि कोरोना महामारी के मदद्देनजर यह फैसला लिया गया है। 
विज्ञापन


राज्य सरकार के फैसले को पलटा 
राज्य सरकार ने दीपावली, छठ व काली पूजा पर दो घंटे आतिशबाजी की इजाजत दी थी। वहीं क्रिसमस व नए साल पर 35 मिनट तक पटाखे जलाने की अनुमति दी। इसके अलावा राज्य सरकार ने शर्त रखी थी कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे। इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें पटाखों पर पूर्णत प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed