{"_id":"5d80f3318ebc3e939e46fb8c","slug":"calcutta-high-court-extended-interim-protection-period-by-arrest-of-mukul-roy-in-railway-panel-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेलवे पैनल मामला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि बढ़ाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
रेलवे पैनल मामला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि बढ़ाई
Tue, 17 Sep 2019 08:39 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: आसिम खान
Updated Tue, 17 Sep 2019 08:39 PM IST
विज्ञापन
मुकुल रॉय (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भाजपा नेता मुकुल रॉय को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि आठ नवंबर तक बढ़ा दी है। यह मामला रेलवे की एक समिति में सदस्यता के लिए कथित तौर पर घूसखोरी से जुड़ा है। न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर रॉय की याचिका पर सुनवाई पांच नवंबर तक स्थगित कर दी।
विज्ञापन
राज्य की ओर से पेश लोक अभियोजक शाश्वत मुखर्जी ने अदालत को बताया कि पुलिस ने मामले से जुड़े दस्तावेज और सामग्री जुटा ली हैं और इनकी जांच परख के लिए वक्त चाहिए। इसके बाद खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की तारीख पांच नवंबर तय करते हुए रॉय को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि आठ नवंबर तक बढ़ा दी।
विज्ञापन
धोखाधड़ी का यह मामला एक व्यापारी शांतु गांगुली ने बबन घोष नाम के व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करवाया था। घोष खुद को भाजपा की स्थानीय कामगार इकाई का नेता बताता था। गांगुली ने प्राथमिकी में कहा कि घोष ने रॉय के नाम पर रेलवे की एक समिति में सदस्यता दिलवाने के लिए उससे कई लाख रुपये की रिश्वत ली थी।
विज्ञापन
कोलकाता पुलिस ने 21 अगस्त को घोष को गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद रॉय ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दी थी।