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Hindi News ›   India News ›   Calcutta High Court allows CM Mamata Banerjee Abhishek Banerjee and his wife Rujira Banerjee to go for medical treatment in Dubai

Calcutta High Court: अभिषेक बनर्जी और पत्नी को राहत, कोर्ट ने इलाज के लिए दुबई जाने की इजाजत दी

Thu, 02 Jun 2022 04:12 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 02 Jun 2022 04:12 PM IST
सार

ईडी उन्हें अनुमति देने को तैयार नहीं था, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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Calcutta High Court allows CM Mamata Banerjee Abhishek Banerjee and his wife Rujira Banerjee to go for medical treatment in Dubai
ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। - फोटो : ANI

विस्तार

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी को राहत दे दी है। उन्हें दुबई में इलाज के लिए जाने की अनुमति दे दी गई है। दरअसल, ईडी उन्हें अनुमति देने को तैयार नहीं था, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में उनसे पूछताछ की थी। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि वे भाग सकते हैं। जस्टिस बिबेक चौधरी ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान में प्रदत्त सबसे मौलिक अधिकार है और इसमें उचित उपचार कराने का अधिकार शामिल है।
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उन्होंने कहा कि विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर आवेदन पर विचार करते हुए अदालत याचिकाकर्ता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को 2 जून 2022 से 10 जून 2022 के बीच मूरफील्ड्स आई हॉस्पटिल, दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) जाने की अनुमति देती है।
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न्यायमूर्ति चौधरी ने उन्हें निर्देश दिया कि वे ईडी को अपने हवाई टिकट की प्रतियां जमा करें और उस पते की जानकारी दें, जहां वे इस अवधि में दुबई में रहेंगे। अदालत ने उन्हें एजेंसी को अस्पताल के फोन नंबर भी देने को कहा, ताकि उन पर नजर रखी जा सके।


इससे पहले ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने दुबई जाने की अनुमति देने की याचिका का विरोध करते हुए आशंका जताई थी कि बनर्जी और उनकी पत्नी को दुबई जाने की इजाजत देने पर वे भाग सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ईडी की इस तरह की आशंका का प्रथम दृष्टया कोई आधार नजर नहीं आता।

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