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Hindi News ›   India News ›   Calcutta High Court allows Bengal Assembly Speaker Biman Banerjee to file affidavit on petition seeking removal of PAC chairman Mukul Roy

हाईकोर्ट का निर्देश: पीएसी अध्यक्ष मुकुल रॉय को हटाने की मांग वाली याचिका पर हलफनामा दाखिल करें बंगाल विधानसभा स्पीकर

Tue, 10 Aug 2021 04:29 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 10 Aug 2021 04:29 PM IST
सार

बंगाल विधानसभा के स्पीकर को पीएसी अध्यक्ष मुकुल रॉय को हटाने की मांग वाली याचिका पर हलफनामा दायर करने की अनुमति कलकत्ता हाईकोर्ट से मिल गई है। 

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Calcutta High Court allows Bengal Assembly Speaker Biman Banerjee to file affidavit on petition seeking removal of PAC chairman Mukul Roy
Calcutta High Court - फोटो : www.calcuttahighcourt.gov.in

विस्तार

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी को पीएसी (लोक लेखा समिति) अध्यक्ष मुकुल रॉय को हटाने की मांग वाली याचिका पर हलफनामा दायर करने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा है कि यह हलफनामा मामने की अगली सुनवाई की तारीख से पहले दाखिल करना होगा। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है।

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पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीते मुकुल रॉय जून में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जुलाई में उन्हें विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी ने पीएसी का चेयरमैन नियुक्त किया था। रॉय कृष्णानगर उत्तर विधानसभा सीट से विधायक हैं। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस ने रॉय को पीएसी चेयरमैन बनाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया है।

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