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West Bengal: कलकत्ता हाईकोर्ट का सीबीआई से सवाल, 'टीईटी घोटाले में टीएमसी विधायक से क्यों नहीं हो रही पूछताछ'
Mon, 18 Sep 2023 08:51 PM IST
शिवेंद्र तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवेंद्र तिवारी
Updated Mon, 18 Sep 2023 08:51 PM IST
सार
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की ओएमआर शीट को कथित रुप से नष्ट करने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई से सवाल पूछा है। कोर्ट ने कहा, टीएमसी विधायक से क्यों नहीं की जा रही पूछताछ
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Calcutta High Court
- फोटो : Social Media
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विस्तार
2014 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की ओएमआर शीट को कथित रुप से नष्ट करने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई से तीखे सवाल किए हैं। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि पश्चिम बंगाल प्राइमरी बोर्ड के पूर्व प्रमुख व टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है।
आपको बता दें टीएमसी विधायक प्रेसीडेंसी सुधार गृह में फिलहाल बंद हैं। टीईटी घोटाले मामले की सीबीआई जांच की निगरानी कलकत्ता हाईकोर्ट कर रहा है।
न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के सख्त सवाल
न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने सीबीआई और बचाव पक्ष के वकीलों की मौजूदगी में मामले की सुनवाई करते हुए कहा, भट्टाचार्य से सुधार गृह में पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। मामले में सुनवाई के दौरान, जब यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को भट्टाचार्य के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने से रोक दिया है। तो इस पर उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आपको उनसे पूछताछ करने से नहीं रोका है। इसकी साथ ही, न्यायाधीश ने सीबीआई से ओएमआर शीट नष्ट मामले में जांच की प्रगति को सूचीबद्ध करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
आपको बता दें मामले में उनकी पत्नी और बेटे को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि हाल ही में उनकी पत्नी को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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आपको बता दें टीएमसी विधायक प्रेसीडेंसी सुधार गृह में फिलहाल बंद हैं। टीईटी घोटाले मामले की सीबीआई जांच की निगरानी कलकत्ता हाईकोर्ट कर रहा है।
न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के सख्त सवाल
न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने सीबीआई और बचाव पक्ष के वकीलों की मौजूदगी में मामले की सुनवाई करते हुए कहा, भट्टाचार्य से सुधार गृह में पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। मामले में सुनवाई के दौरान, जब यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को भट्टाचार्य के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने से रोक दिया है। तो इस पर उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आपको उनसे पूछताछ करने से नहीं रोका है। इसकी साथ ही, न्यायाधीश ने सीबीआई से ओएमआर शीट नष्ट मामले में जांच की प्रगति को सूचीबद्ध करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
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आपको बता दें मामले में उनकी पत्नी और बेटे को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि हाल ही में उनकी पत्नी को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।