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Kolkata HC: कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश, ममता को लिखे पत्र पर विश्वभारती के पूर्व वीसी को दी गिरफ्तारी की छूट
Wed, 13 Dec 2023 11:51 PM IST
यशोधन शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Wed, 13 Dec 2023 11:51 PM IST
सार
चक्रवर्ती ने अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले 7 नवंबर को सीएम को पत्र लिखा था। पत्र की सामग्री पर एक व्यक्ति द्वारा शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें कविता लिखने और पेंटिंग में बनर्जी की रुचि का संदर्भ भी शामिल था।
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Calcutta High Court
- फोटो : www.calcuttahighcourt.gov.in
विस्तार
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि विश्वभारती के पूर्व कुलपति विद्युत चक्रवर्ती को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे एक पत्र पर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में 11 जनवरी तक गिरफ्तार न किया जाए।
चक्रवर्ती ने अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले 7 नवंबर को सीएम को पत्र लिखा था। पत्र की सामग्री पर एक व्यक्ति द्वारा शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें कविता लिखने और पेंटिंग में बनर्जी की रुचि का संदर्भ भी शामिल था।
उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने पुलिस को 11 जनवरी तक चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया, जब मामले की दोबारा सुनवाई होगी।
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अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 505(2) को लागू करने के लिए, कम से कम दो समूह होने चाहिए जिनके बीच धर्म, नस्ल आदि के आधार पर दुश्मनी पैदा की जा सकती है या बढ़ावा दिया जा सकता है।
FIR दर्ज करने का औचित्य नहीं
यह मानते हुए कि यदि केवल मानहानिकारक प्रकाशन है, तो यह केवल मानहानि के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कार्रवाई का कारण बन सकता है, अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से आईपीसी की धारा 505 (2) के तहत एफआईआर दर्ज करने का औचित्य नहीं हो सकता है।
निजी प्रतिवादी के वकील की इस दलील पर कि उन्हें कोई नोटिस या याचिका की प्रति नहीं मिली है, अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 11 जनवरी को की जाएगी।
केस डायरी जमा करने का नहीं दिया निर्देश
जस्टिस सेनगुप्ता ने पुलिस को अगली तारीख पर मामले में केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि इस बीच, जांच एजेंसी मामले के संबंध में चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं करेगी और इस अदालत की अनुमति के बिना अंतिम रूप में रिपोर्ट दाखिल नहीं करेगी।
पूर्व वीसी के वकील श्रीजीब चक्रवर्ती ने अदालत के समक्ष कहा कि पत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री की पाठ्येतर रुचियों की प्रशंसा से होती है। उन्होंने कहा कि पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुख्यमंत्री या किसी अन्य पर आक्षेप लगाने की क्षमता हो। याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने कहा कि यह एक अपरिपक्व चरण है और जांच जारी रखने की जरूरत है।
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चक्रवर्ती ने अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले 7 नवंबर को सीएम को पत्र लिखा था। पत्र की सामग्री पर एक व्यक्ति द्वारा शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें कविता लिखने और पेंटिंग में बनर्जी की रुचि का संदर्भ भी शामिल था।
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उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने पुलिस को 11 जनवरी तक चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया, जब मामले की दोबारा सुनवाई होगी।
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अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 505(2) को लागू करने के लिए, कम से कम दो समूह होने चाहिए जिनके बीच धर्म, नस्ल आदि के आधार पर दुश्मनी पैदा की जा सकती है या बढ़ावा दिया जा सकता है।
FIR दर्ज करने का औचित्य नहीं
यह मानते हुए कि यदि केवल मानहानिकारक प्रकाशन है, तो यह केवल मानहानि के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कार्रवाई का कारण बन सकता है, अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से आईपीसी की धारा 505 (2) के तहत एफआईआर दर्ज करने का औचित्य नहीं हो सकता है।
निजी प्रतिवादी के वकील की इस दलील पर कि उन्हें कोई नोटिस या याचिका की प्रति नहीं मिली है, अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 11 जनवरी को की जाएगी।
केस डायरी जमा करने का नहीं दिया निर्देश
जस्टिस सेनगुप्ता ने पुलिस को अगली तारीख पर मामले में केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि इस बीच, जांच एजेंसी मामले के संबंध में चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं करेगी और इस अदालत की अनुमति के बिना अंतिम रूप में रिपोर्ट दाखिल नहीं करेगी।
पूर्व वीसी के वकील श्रीजीब चक्रवर्ती ने अदालत के समक्ष कहा कि पत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री की पाठ्येतर रुचियों की प्रशंसा से होती है। उन्होंने कहा कि पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुख्यमंत्री या किसी अन्य पर आक्षेप लगाने की क्षमता हो। याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने कहा कि यह एक अपरिपक्व चरण है और जांच जारी रखने की जरूरत है।