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आधार संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी, संसद के अगले सत्र में होगा पेश

Wed, 12 Jun 2019 09:56 PM IST
अमर शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 12 Jun 2019 09:56 PM IST
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Cabinet approved Aadhaar Amendment Bill will be presented in coming session of Parliament
प्रतीकात्मक तस्वीर
मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिये आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने को लेकर बुधवार को एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के बाद यदि किसी अन्य कानून की बाध्यता न हो तो किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने हेतु आधार नंबर प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
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आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी। इस संशोधन विधेयक को संसद के अगले सप्ताह से शुरू सत्र में पेश किया जाएगा। 
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विज्ञप्ति के अनुसार, "इस निर्णय से यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) लोगों के हितों के अनुरूप एक मजबूत प्रणाली बनाने में सक्षम होगा और इससे आधार के दुरूपयोग को कम करने में सहायता मिलेगी। इस संशोधन के बाद यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून की बाध्यता न हो तो किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने हेतु आधार नंबर प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।" 
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संशोधन में आधार के उपयोग से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी, 2019 को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने आधार व अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 पर विचार किया था और राष्ट्रपति ने 2 मार्च, 2019 को इस अध्यादेश की घोषणा की थी।
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