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CAA: किस देश से और कब भारत आए हैं? इन 29 दस्तावेजों से मिलेंगे दो सवालों के प्रमाणिक जवाब; ऐसे मिलेगी नागरिकता
Tue, 12 Mar 2024 07:51 PM IST
ज्योति भास्कर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Tue, 12 Mar 2024 07:51 PM IST
सार
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) देश में लागू हो चुका है। इस कानून के तहत नागरिकता हासिल करने में दो सवाल सबसे अहम है। नागरिकता का आवेदन करने वाले किस देश से और कब भारत आए हैं? इन दो सवालों के प्रमाणिक जवाब के लिए सरकार ने 29 दस्तावेजों की सूची पेश की है। इनकी मदद से ही सीएए के तहत नागरिकता मिलेगी
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गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारतीय नागरिकता के लिए 29 दस्तावेजों की सूची जारी की
- फोटो : amar ujala graphics
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विस्तार
भारत में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू होने के बाद सरकार ने साफ किया है कि इस कानून के तहत नागरिकता पाना बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। सरकार के मुताबिक किस देश से भारत आए हैं यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन (Country of Origin) वाले सवाल का जवाब देने के लिए नौ दस्तावेजों का सहारा लिया जा सकता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक नागरिकता का आवेदन करते समय 9 दस्तावेजों में कोई भी जमा किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में आने की तारीख साबित करने के लिए 20 दस्तावेजों में किसी का भी सहारा लिया जा सकता है।
इनमें से किसी भी वैध दस्तावेज की मदद ले सकते हैं आवेदक
कुल 29 दस्तावेजों की सूची में वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आईडी कार्ड और जमीन की लगान का रिकॉर्ड (Land Tenancy Records) शामिल हैं। सरकार ने अफवाहों पर ध्यान न देने का आह्वान करते हुए साफ किया है कि नागरिकता का आवेदन करते समय इनमें से किसी भी वैध दस्तावेज की मदद ली जा सकती है।
भारत आने का प्रमाण कुल 20 दस्तावेजों से मिलेगा
अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक साबित करने के लिए आवेदक भारत में आगमन पर वीजा और आव्रजन टिकट की प्रतिलिपि प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी शहरी या ग्रामीण निकाय के निर्वाचित सदस्य या राजस्व अधिकारी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र की प्रति भी संबंधित अधिकारी को दिखाई जा सकती है।
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कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी किस देश से आए हैं; इन दस्तावेजों से मिलेगा जवाब
सीएए के नियमों में कहा गया है कि 31 दिसंबर, 2014 या इससे पहले भारत आने के प्रमाण के रूप में कुल 20 दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं। नियमों में यह भी कहा गया है कि आवेदक स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान की तरफ से जारी पात्रता प्रमाण पत्र की मदद भी ले सकते हैं। आवेदक को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय का सदस्य होना चाहिए। सरकार ने सोमवार, 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की अधिसूचना की। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। सरकार ने गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए फास्ट-ट्रैक नागरिकता के नियमों को अधिसूचित किया है। सरकार ने कहा है कि सूची में शामिल तमाम दस्तावेज उनकी वैधता अवधि के बाद भी स्वीकार्य होंगे।
भारत में प्रवेश की तारीख बताने वाले दस्तावेजों में क्या दिखा सकते हैं
आवेदक ने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुका है, यह स्थापित करने के लिए 20 दस्तावेजों में कोई भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन दस्तावेजों में वोटर आईडी, आधार कार्ड, वीजा और आव्रजन टिकट सरीखे अहम प्रमाण पत्रों को शामिल किया गया है। एक नजर सूची पर
1. वीजा और आव्रजन टिकट की प्रतिलिपि।
2. विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी की तरफ से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट
3. जनगणना के समय जारी की जाने वाली पर्ची
4. भारत में किसी सरकार की तरफ से निर्गत लाइसेंस या प्रमाण पत्र या परमिट, उदाहरण के लिए:
6. आवेदक के नाम पर भारत में जमीन के कागजात या लगान का रिकॉर्ड
7. पंजीकृत किराया समझौता (Registered Rent Agreement)
8. पैन कार्ड (जारी करने की तिथि अंकित होना जरूरी)
9. बैंक या डाकघर खातों के रिकॉर्ड
10. भारत में जारी बीमा पॉलिसी
11. किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र।
12. बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन जैसे यूटिलिटी बिल
13. आवेदक के संबंध में भारत की अदालत या न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड या प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज।
14. कर्मचारी भविष्य निधि / सामान्य भविष्य निधि कार्यालय से समर्थित दस्तावेज
15. भारत में किसी भी नियोक्ता के पास नौकरी या रोजगार दिखाने वाले दस्तावेज
16. पेंशन/कर्मचारियों के राज्य बीमा निगम के दस्तावेज
17. भारत में जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, किसी स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय या सरकारी संस्थान की तरफ से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
18. नगर पालिका व्यापार लाइसेंस
19. विवाह प्रमाण पत्र
20. केंद्र या राज्य सरकार या केंद्र या राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी वित्तीय संस्थान जैसे बैंक या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण की तरफ से जारी कोई अन्य दस्तावेज।
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इनमें से किसी भी वैध दस्तावेज की मदद ले सकते हैं आवेदक
कुल 29 दस्तावेजों की सूची में वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आईडी कार्ड और जमीन की लगान का रिकॉर्ड (Land Tenancy Records) शामिल हैं। सरकार ने अफवाहों पर ध्यान न देने का आह्वान करते हुए साफ किया है कि नागरिकता का आवेदन करते समय इनमें से किसी भी वैध दस्तावेज की मदद ली जा सकती है।
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भारत आने का प्रमाण कुल 20 दस्तावेजों से मिलेगा
अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक साबित करने के लिए आवेदक भारत में आगमन पर वीजा और आव्रजन टिकट की प्रतिलिपि प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी शहरी या ग्रामीण निकाय के निर्वाचित सदस्य या राजस्व अधिकारी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र की प्रति भी संबंधित अधिकारी को दिखाई जा सकती है।
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कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी किस देश से आए हैं; इन दस्तावेजों से मिलेगा जवाब
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रतिलिपि।
- विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट।
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकारी की तरफ से जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी स्कूल या शैक्षिक प्रमाणपत्र।
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या एजेंसी की तरफ से जारी किसी भी प्रकार का पहचान पत्र या दस्तावेज।
- सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई लाइसेंस या प्रमाण पत्र।
- आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक रहा है, यह साबित करने वाला दस्तावेज।
- तीनों देशों से संबंध स्थापित करने वाला किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी की तरफ से जारी कोई अन्य दस्तावेज भी स्वीकार होंगे।
सीएए के नियमों में कहा गया है कि 31 दिसंबर, 2014 या इससे पहले भारत आने के प्रमाण के रूप में कुल 20 दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं। नियमों में यह भी कहा गया है कि आवेदक स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान की तरफ से जारी पात्रता प्रमाण पत्र की मदद भी ले सकते हैं। आवेदक को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय का सदस्य होना चाहिए। सरकार ने सोमवार, 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की अधिसूचना की। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। सरकार ने गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए फास्ट-ट्रैक नागरिकता के नियमों को अधिसूचित किया है। सरकार ने कहा है कि सूची में शामिल तमाम दस्तावेज उनकी वैधता अवधि के बाद भी स्वीकार्य होंगे।
भारत में प्रवेश की तारीख बताने वाले दस्तावेजों में क्या दिखा सकते हैं
आवेदक ने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुका है, यह स्थापित करने के लिए 20 दस्तावेजों में कोई भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन दस्तावेजों में वोटर आईडी, आधार कार्ड, वीजा और आव्रजन टिकट सरीखे अहम प्रमाण पत्रों को शामिल किया गया है। एक नजर सूची पर
1. वीजा और आव्रजन टिकट की प्रतिलिपि।
2. विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी की तरफ से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट
3. जनगणना के समय जारी की जाने वाली पर्ची
4. भारत में किसी सरकार की तरफ से निर्गत लाइसेंस या प्रमाण पत्र या परमिट, उदाहरण के लिए:
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- सरकार या अदालत की तरफ से आधिकारिक मुहर के साथ जारी कोई पत्र
6. आवेदक के नाम पर भारत में जमीन के कागजात या लगान का रिकॉर्ड
7. पंजीकृत किराया समझौता (Registered Rent Agreement)
8. पैन कार्ड (जारी करने की तिथि अंकित होना जरूरी)
9. बैंक या डाकघर खातों के रिकॉर्ड
10. भारत में जारी बीमा पॉलिसी
11. किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र।
12. बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन जैसे यूटिलिटी बिल
13. आवेदक के संबंध में भारत की अदालत या न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड या प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज।
14. कर्मचारी भविष्य निधि / सामान्य भविष्य निधि कार्यालय से समर्थित दस्तावेज
15. भारत में किसी भी नियोक्ता के पास नौकरी या रोजगार दिखाने वाले दस्तावेज
16. पेंशन/कर्मचारियों के राज्य बीमा निगम के दस्तावेज
17. भारत में जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, किसी स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय या सरकारी संस्थान की तरफ से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
18. नगर पालिका व्यापार लाइसेंस
19. विवाह प्रमाण पत्र
20. केंद्र या राज्य सरकार या केंद्र या राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी वित्तीय संस्थान जैसे बैंक या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण की तरफ से जारी कोई अन्य दस्तावेज।