फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Business license to be sealed in 48 hours if not submitted : Supreme Court

लाइसेंस नहीं जमा कराने पर 48 घंटे में सील होंगे व्यवसायिक प्रतिष्ठान : सुप्रीम कोर्ट

Sat, 03 Nov 2018 05:54 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 03 Nov 2018 05:54 AM IST
विज्ञापन
Business license to be sealed in 48 hours if not submitted : Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिहायशी इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इनके मालिकों ने अगर अनुमति पत्र या लाइसेंस नहीं जमा कराए तो उनके प्रतिष्ठानों को 48 घंटे के भीतर सील कर दिया जाएगा।

विज्ञापन


जस्टिस मदन बी. लोकुर, एएम खानविलकर और आर. सुभाष रेड्डी की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग से पहले इनके मालिकों को एडवांस नोटिस भेजने के मामले में केंद्र का रुख असहयोग वाला रहा है। सीनियर एडवोकेट और न्याय मित्र रंजीत कुमार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था दिल्ली के रिहायशी इलाकों में बड़ी संख्या में व्यवसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। इन्हें चलाने वालों से लाइसेंस या अनुमति पत्र मांगा जाना चाहिए। इस पर संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। 

विज्ञापन

पीठ ने कहा कि रिहायशी इलाकों में चल रही दुकान और उससे संबंधित अनुमति पत्र या लाइसेंस नहीं दिए जाने पर अवैध तरीके से चल रहे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर सील कर दिया जाएगा। पीठ के समक्ष दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में एसडीएमसी और भूमि व विकास कार्यालय की ओर से कराए गए मकानों के संयुक्त सर्वे का मुद्दा भी उठा। 

केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एएनएस नादकर्णी ने बताया कि अमर कॉलोनी और मोतिया खान के अलावा दो अन्य इलाकों में 2,345 मकानों का सर्वे कराया गया है। दिवाली की छुट्टियां खत्म होने के दो सप्ताह के भीतर सर्वे रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘पहले आप रिपोर्ट दीजिए। साथ ही न्यायमित्र को भी सर्वे रिपोर्ट की प्रति दीजिए। इसके बाद अदालत इस मामले को देखेगी।’

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed