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Maharashtra: क्या नवाब मलिक और अनिल देशमुख वोट डाल पाएंगे? बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार

Tue, 14 Jun 2022 01:30 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 14 Jun 2022 01:30 PM IST
सार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक इस समय जेल में हैं। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने वाली याचिका पीएमएलए कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी।

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Bombay Highcourt agrees to hear petitions of Nawab Malik and Anil Deshmukh as the two seek permission to cast their votes in MLC Polls
नवाब मलिक और अनिल देशमुख - फोटो : Social media

विस्तार

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा विधान परिषद चुनावों में वोट डालने की अनुमति देने वाली याचिका पर  बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इस याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक इस समय जेल में हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव में वोट डालने वाली याचिका पीएमएलए कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। लेकिन अब दोनों नेताओं को बॉम्बे हाईकोर्ट से उम्मीद है कि उन्हें एमएलसी के चुनाव में वोट डालने की अनुमति मिल जाएगी।

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