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Bombay HC: पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेशी अगस्त तक बढ़ाई
Mon, 12 Jun 2023 05:27 PM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 12 Jun 2023 05:27 PM IST
सार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में राहत दी है, इस मामले में गुजरात की एक अदालत के समक्ष पेश होने से मिली अंतरिम राहत की अवधि सोमवार को दो अगस्त तक बढ़ा दी।
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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में राहत दी है, इस मामले में गुजरात की एक अदालत के समक्ष पेश होने से मिली अंतरिम राहत की अवधि सोमवार को दो अगस्त तक बढ़ा दी। राहुल गांधी ने 2018 में पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि की एक शिकायत की गई थी।
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शिकायतकर्ता ने कोर्ट में बताया कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में राहुल गांधी की "कमांडर-इन-चोर" टिप्पणी मानहानि के समान है। शिकायतकर्ता भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करता है। न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की सिंगल बेंच ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा कि पहले दी गई अंतरिम राहत दो अगस्त तक जारी रहेगी।
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी ने सितंबर 2018 में राजस्थान में आयोजित एक रैली में पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। शिकायत के अनुसार, चार दिन बाद (रैली के बाद), गांधी ने कथित तौर पर एक वीडियो पर टिप्पणी की और अपने निजी ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था।
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी "मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दे रहे थे और उन्हें 'कमांडर इन थीफ' कहकर भाजपा के सभी सदस्यों और मोदी से जुड़े भारतीय नागरिकों के खिलाफ चोरी का सीधा आरोप लगाया।