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Hindi News ›   India News ›   Bombay High Court rejects former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh's petition challenging the ED summon 

Maharashtra: ईडी के खिलाफ अनिल देशमुख पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, लेकिन याचिका हुई खारिज 

Fri, 29 Oct 2021 05:22 PM IST
Amit Mandal एएनआई, मुंबई
एएनआई, मुंबई Published by: Amit Mandal Updated Fri, 29 Oct 2021 05:22 PM IST
सार

प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख से पूछताछ के सिलसिले में पेश होने को कहा था। इस पर देशमुख ने अदालत में याचिका दायर कार्यवाही रोकने की मांग की थी। 

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Bombay High Court rejects former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh's petition challenging the ED summon 
अनिल देशमुख (file photo) - फोटो : एएनआई

विस्तार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है। देशमुख ने इस याचिका में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए समन और मामले में पूरी कार्यवाही रद्द करने का अनुरोध किया था। 
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ईडी पर लगाए आरोप 
इससे पहले अनिल देशमुख ने 13 अक्तूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनके खिलाफ कथित धन शोधन मामले में शुरू की गई कार्रवाई ऐसे लोगों के दावों पर आधारित है, जो खुद हत्या और उगाही जैसे संगीन अपराधों के आरोपी हैं। 
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प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने में नाकाम रहे देशमुख ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि वह जांच एजेंसी के सामने पेश होना चाहते हैं, लेकिन एजेंसी उनके खिलाफ असहयोग भरा रवैया अपनाने की छवि बना चुकी है। 

सीबीआई और ईडी कर रहे देशमुख के खिलाफ जांच 
सीबीआई द्वारा इस साल 21 अप्रैल को देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने देशमुख और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी। सीबीआई ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच (पीई) के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी। परमबीर सिंह जबरन वसूली के आरोपों का सामना कर रहे हैं जिसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की जा रही है।
 
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