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वानखेड़े परिवार को राहत: बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को दिया झटका, अनावश्यक बयानबाजी पर लगाई रोक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: मुकेश कुमार झा Updated Thu, 25 Nov 2021 01:56 PM IST
सार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मलिक और उनके परिवार को वानखेड़े परिवार के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी करने पर रोक लगाई है।

Bombay High Court On Nawab Malik Tweets Against Sameer Wankhede, He is a Minister, Does It Befit Him To Do All This 
समीर वानखेड़े और नवाब मलिक - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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समीर वानखेड़े और उनके परिवार के लिए राहतभरी खबर है। दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मलिक और उनके परिवार को वानखेड़े परिवार के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी करने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों ने कहा कि मलिक अब वानखेड़े फैमिली के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान दोनों के वकीलों के बीच खूब बहस चली।



9 दिसंबर को अगली सुनवाई
कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उन्हें शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह की बयानबाजी करें। सुनवाई के दौरान जस्टिस जाधव ने कहा कि नवाब मलिक वीआईपी हैं इसलिए उन्हें इतने आसानी से सभी दस्तावेज मिल जाते हैं। वहीं, जस्टिस कथावाला ने कहा कि वे एक मंत्री हैं और उन्हें ये सब क्या शोभा देता है? हालांकि, इस मामले में पूरी सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। इसके बाद नवाब मलिक के वकील ने कोर्ट में यह कहा कि उनके मुवक्किल समीर वानखेडे और उनके परिवार के खिलाफ अगली सुनवाई यानी 9 दिसंबर तक कोई भी ट्वीट नहीं करेंगे।



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