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Mumbai: CBI ने पूरी की दाभोलकर हत्याकांड मामले की जांच, सौंपी क्लोजर रिपोर्ट; पढ़ें बॉम्बे हाईकोर्ट की खबरें

Mon, 30 Jan 2023 03:24 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 30 Jan 2023 03:24 PM IST
सार

नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 में हत्या कर दी गई थी। उन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना की थी। कट्टरपंथी संगठन सनातन संस्था के लोगों पर दाभोलकर की हत्या का आरोप था। 

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Bombay High Court: Narendra Dabholkar Murder case probe completed, says CBI News in Hindi
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड मामले में सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। सोमवार को सीबीआई ने बंबई उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान बताया कि मामले की क्लोजर रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को सौंप दी गई है। 

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हालांकि, दाभोलकर की बेटी ने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने इस मामले की जांच ठीक ने नहीं की है और उसकी रिपोर्ट में कई खामियां हैं। बता दें, तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 में हत्या कर दी गई थी। उन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना की थी। कट्टरपंथी संगठन सनातन संस्था के लोगों पर दाभोलकर की हत्या का आरोप था। 
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सीबीआई ने पांच के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट 
सीबीआई ने इस मामले में अभी तक पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने बताया, इस मामले में जहां तक सीबीआई का संबंध है, उसकी जांच की जा चुकी है। 32 गवाहों में से 15 का परीक्षण पहले ही हो चुका है। वहीं, जांच अधिकारी ने मामले को बंद करने की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट दायर की है। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा। वहीं, एएसजी ने क्लोजर रिपोर्ट पर फैसले के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है।
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महाराष्ट्र में नियमों के तहत 'टाडा' दोषियों को पैरोल नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (टाडा) के तहत दोषी ठहराए गए एक कैदी को पैरोल देने से इनकार कर दिया है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र में नियमों के तहत आतंकवाद से जुड़े अपराधों के दोषी पैरोल के हकदार नहीं हैं। न्यायमूर्ति एसबी शुकरे और न्यायमूर्ति एमडब्ल्यू चंदवानी की खंडपीठ ने अमरावती केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी हसन मेहंदी शेख की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए नियमित पैरोल की मांग की थी।


बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिंदी के साइनबोर्ड की मांग कर रहे ट्रस्ट से कहा-पहले 1 लाख रुपये जमा करो
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हवाई अड्डे पर अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी में साइनबोर्ड लगाने की मांग करने वाले ट्रस्ट से सुनवाई शुरू होने से पहले कोर्ट में एक लाख रुपये जमा करने को कहा है। गुजरात विचार मंच (जीवीएम) नाम की ट्रस्ट ने जनहित याचिका दाखिल कर केंद्रीय गृह मंत्रालय और आधिकारिक भाषा विभाग के दो सर्कुलरों को लागू करने की मांग की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने सोमवार को कहा, याचिकाकर्ता ट्रस्ट को अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए पहले एक लाख रुपये जमा कराने होंगे। इसके बाद ही याचिका पर सुनवाई की जाएगी।

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