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अंगड़िया वसूली मामलाः बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी निलंबित डीसीपी त्रिपाठी को राहत, 15 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक

Fri, 04 Nov 2022 05:20 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Amit Mandal Updated Fri, 04 Nov 2022 05:20 PM IST
सार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को 9 नवंबर को पूछताछ के लिए जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का भी आदेश दिया।  

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Bombay High Court grants relief to Saurabh Tripathi suspended DCP of Mumbai Police
Bombay high court - फोटो : Social Media

विस्तार

मुंबई के अंगड़िया जबरन वसूली का मामले में  बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को राहत दी है। अदालत ने त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 15 नवंबर तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया। त्रिपाठी पिछले 6 महीने से फरार चल रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सौरभ त्रिपाठी को 9 नवंबर को पूछताछ के लिए जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का भी आदेश दिया।  

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इसी साल मार्च में मुंबई क्राइम ब्रांच ने जबरन वसूली के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर ओम वांगटे को गिरफ्तार किया था। लोकमान्य तिलक मार्ग थाने के इंस्पेक्टर वांगटे पर अंगड़िया से रंगदारी वसूलने का आरोप था। इसी के साथ वांगटे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली थी। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (सीआईयू) ने 19 फरवरी को पीआई नितिन कदम और पीएसआई समाधान जामदादे को गिरफ्तार किया था।  

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मार्च में ही अंगड़िया वसूली मामले में मुंबई के वांछित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी की हवाला की रकम लेने के आरोप में लखनऊ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस की एक टीम ने यह गिरफ्तारी की थी। मुंबई पुलिस ने बताया कि पुलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी इस मामले में आरोपी हैं। पता चला था कि उसकी हवाला की रकम यूपी के लखनऊ में किसी ने ली है। 
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