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बॉम्बे हाईकोर्ट: मलाड में इमारत गिरने की न्यायिक जांच कराने और अवैध निर्माण के जिम्मेदारों पर कार्रवाई का निर्देश
Fri, 11 Jun 2021 04:04 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Fri, 11 Jun 2021 04:04 PM IST
सार
बीते दिनों मुंबई के मलाड उपनगर में एक इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाया है।
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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
मुंबई के मलाड उपनगर में भारी बारिश के दौरान एक इमारत गिरने और हादसे में 11 लोगों की मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने न केवल हादसे की न्यायिक जांच के आदेश देकर 24 जून तक आरंभिक रिपोर्ट मांगी, वरन अवैध निर्माण के जिम्मेदारों पर कार्रवाई का भी निर्देश दिया।
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हाईकोर्ट ने पूछा कि इस अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी क्या कर रही है। जो लोग इन अवैध निर्माण के जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर आपराधिक केस दायर कराया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इमारत गिरने की जांच कमिश्नर स्तर के अधिकारी से कराई जा सकती है।
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Bombay HC orders judicial inquiry in Malad building collapse matter; directs that inquiry be conducted by a commissioner level officer and preliminary report be submitted by June 24.
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) June 11, 2021