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प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
Sat, 30 May 2020 03:23 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अनवर अंसारी
Updated Sat, 30 May 2020 03:23 PM IST
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bombay high court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र को प्रवासी मजदूरों की स्थिति के बारे में भारतीय व्यापार संघ (सीआईटीयू) के केंद्र द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर दो जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
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याचिका में उन प्रवासी मजदूरों के लिए राहत की मांग की गई है, जो कोविड-19 लॉकडाउन के बीच अपने मूल स्थानों पर लौटने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन या बस लेने का विकल्प चुन रहे हैं।
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मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केके तातेड की खंडपीठ ने राज्य को एक प्रवासी मजदूर द्वारा महाराष्ट्र छोड़कर जाने योग्य होने के लिए किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, इस संबंध में विस्तार से बताने के लिए कहा है।
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पीठ ने राज्य से यह भी कहा है कि वह प्रवासी मजदूरों द्वारा ट्रेन या बस पर चढ़ने के लिए प्रतीक्षा अवधि, उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे आश्रय की प्रकृति और उनके भरण-पोषण के लिए उपलब्ध प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दे।