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बीएमडब्ल्यू ‘हिट एंड रन’ मामला : मिहिर शाह ने दायर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, तुरंत रिहाई की मांग की

Mon, 19 Aug 2024 01:58 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 19 Aug 2024 01:58 PM IST
सार

BMW Hit And Run Case: उच्च न्यायालय में दायर अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोपी मिहिर शाह ने कहा कि उसकी हिरासत अवैध है और उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजुषा देशपांडे की पीठ बुधवार को सुनवाई करेगी।

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BMW hit-and-run case: Accused Mihir Shah files habeas corpus plea in HC, seeks immediate release
बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

मुंबई हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह ने बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जिसमें उसने दावा किया है कि उसे गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया। उसने तत्काल रिहाई की मांग की। 

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नौ जुलाई को हुई थी मिहिर की गिरफ्तारी
मिहिर ने मुंबई के वर्ली इलाके में कथित तौर पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार एक दोपहिया वाहन से टकरा दी थी। जिसमें एक महिला कावेरी नखवा (45 वर्षीय) की मौत हो गई थी। जबकि उनके पति प्रदीप घायल हो गए थे। घटना के दौ दिन बाद नौ जुलाई को मिहिर को गिरफ्तार किया गया था। 
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मामले पर बुधवार को होगी सुनवाई
उच्च न्यायालय में पिछले हफ्ते दायर अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मिहिर ने कहा कि उसकी हिरासत अवैध है और उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजुषा देशपांडे की पीठ बुधवार को सुनवाई करेगी। मिहिर पर आरोप है कि उसने दुर्घटना के बाद तेज रफ्तार से बांद्रा-वर्ली समुद्री लिंक की ओर वाहन दौड़ाया, जबकि महिला कार के बोनट पर पड़ी रही। पुलिस के मुताबिक, मिहिर उस समय शराब के नशे में था और घटना स्थल से फरार हो गया था। 

आरोपी के पिता को मिल चुकी जमानत
मिहिर शाह, उसके पिता राजेश शाह और उसके चालक राजऋषि बिदावत को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। जहां राजेश को जमानत मिल गई है। वहीं, मिहिर शाह और बिदावत अभी न्यायिक हिरासत में हैं। 

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