फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   BJP Yuva Morcha member Nettaru murder: NIA charge sheet against 2 for 'harbouring' key conspirator

NIA: प्रवीण नेट्टारु हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता को शरण देने वालों के खिलाफ आरोप पत्र दायर, जानें मामला

Fri, 02 Aug 2024 10:43 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 02 Aug 2024 10:43 PM IST
सार

NIA: एनआईए ने कर्नाटक के बेल्लारी में दो साल पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेट्टारू की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता को शरण देने के आरोप में शुक्रवार को दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।

विज्ञापन
BJP Yuva Morcha member Nettaru murder: NIA charge sheet against 2 for 'harbouring' key conspirator
एनआईए - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कर्नाटक के बेल्लारी में दो साल पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेट्टारू की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता को शरण देने के आरोप में शुक्रवार को दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 

विज्ञापन


एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि मंसूर पाशा और रियाज एच.वाई. ने कथित तौर पर मुस्तफा पाइचर को शरण दी। जिसे पीएफआई सेवा दल का मास्टर ट्रेनर माना जाता है और जिसने लोगों के बीच आतंक पैदा करने के इरादे से 27 जुलाई 2022 को एक सार्वजनिक स्थान पर नेत्तारू को मारने की साजिश रची थी। 
विज्ञापन

 
एनआईए ने 4 अगस्त, 2022 को कर्नाटक पुलिस जांच अपने हाथ में लेते हुए यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तह फिर से मामला दर्ज किया था। प्रवक्ता ने कहा, मामले में अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार आरोपी मुस्तफा पाइचर का हसन जिले के सकलेशपुरा में उसके ठिकाने से पता चला और उसे 10 मई, 2024 को मंसूर पाशा के साथ गिरफ्तार किया गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 
प्रवक्ता ने बताया कि रियाज ने पाइचर को भी पनाह दी हुई थी। रियाज को एनआईए ने तीन जून को मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। जब वह भारत से फरार होने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा, उन पर मामले में उनकी भूमिका के लिए आईपीसी की धारा 120 बी और 212 और यूएपीए की धारा 19 के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामले में शेष सात फरार आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच जारी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed