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Karnataka: पूर्व मुडा कमिश्नर के निलंबन पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा, कहा- आयुक्त को बलि का बकरा बनाया गया

Tue, 03 Sep 2024 03:46 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: बशु जैन Updated Tue, 03 Sep 2024 03:46 PM IST
सार

कर्नाटक में मुडा मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने आतंरिक जांच कराई थी। इसमें पूर्व मुदा कमिश्नर दिनेश कुमार को कई मामलों में दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया। सरकार की इस कार्रवाई पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं।

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BJP slams Congress government over suspension of ex MUDA Commissioner
कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया - फोटो : एएनआई

विस्तार

कर्नाटक के मुडा मामले में भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही है। अब भाजपा ने पूर्व मुडा कमिश्नर जीटी दिनेश कुमार के निलंबन पर कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि पूर्व आयुक्त को बलि का बकरा बनाया गया है। 

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दरअसल कर्नाटक में मुडा मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने आतंरिक जांच कराई थी। इसमें पूर्व मुडा कमिश्नर दिनेश कुमार को कई मामलों में दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया। सरकार की इस कार्रवाई पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने कहा कि सरकार ने दिनेश कुमार को बलि का बकरा बनाया है। 
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एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार जिद पर अड़ी है। पूरे भ्रष्टाचार के मामले में दिनेश कुमार महज एक छोटी मछली हैं। इस मामले में बड़े भ्रष्ट शार्क हैं। सीबीआई जांच के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 
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क्या है मामला
सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा देने के लिए जगह आवंटित की गई थी, जिसकी संपत्ति का मूल्य उनकी उस जमीन की तुलना में अधिक था जिसे मुडा ने अधिग्रहित किया था। बता दें कि मुडा ने सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत प्लॉट आवंटित किए थे, जहां मुडा ने आवासीय खाका बनाया था। विवादास्पद योजना में खाका बनाने के लिए अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वाले को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित करने की परिकल्पना की गई है। 


इस मामले में सीएम सिद्धारमैया को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही उनके खिलाफ जांच शुरू करने और मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। राज्यपाल के आदेश को सीएम सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर हाईकोर्ट को नौ सितंबर को सुनवाई करेगी। 

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