Tejas Express: सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खबर! छुट्टी पर जा रहे हैं, तो तेजस एक्सप्रेस के लिए नहीं मिलेगा LTC
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विस्तार
केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों को एक झटका दे दिया है। कर्मियों को 'तेजस एक्सप्रेस ट्रेन' में एलटीसी नहीं मिलेगा। डीओपीटी द्वारा 12 जनवरी को जारी कार्यालय ज्ञापन में यह बात स्पष्ट कर दी गई है। हालांकि ड्यूटी टूर/प्रशिक्षण/स्थानांतरण व सेवानिवृत्ति पर तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा की अनुमति रहेगी। खास बात है कि अभी तक जिन कर्मियों ने तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में सफर किया है और एलटीसी भी क्लेम कर लिया है, उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कर्मियों से एलटीसी राशि की वसूली नहीं होगी। यानी उनकी फाइल दोबारा नहीं खुलेगी।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के लिए कुछ नियम तय किए थे। 2017 के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि जब कोई कर्मचारी, एलटीसी लेता है, तो उसे यात्रा के लिए वही सुविधा मिलेगी, जो उसे सरकारी ड्यूटी के लिए मिलती है। जैसे सरकारी ड्यूटी के लिए, पे लेवल छह, सात व आठ वालों को हवाई यात्रा की अनुमति तो थी, लेकिन एलटीसी के लिए नहीं थी। डीओपीटी ने व्यय विभाग के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उसके बाद यह व्यवस्था की गई थी कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस DoE’s OM No. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017 के तहत कवर होती है। अगर कोई भी कर्मचारी, इस ट्रेन में एलटीसी के माध्यम से सफर करता है, तो उसका क्लेम भुगतान नहीं होगा।
इसी विषय को लेकर डीओपीटी के समक्ष अनेक कर्मियों के सवाल आ रहे थे। आरटीआई के जरिए भी पूछा गया कि तेजस एक्सप्रेस में एलटीसी से यात्रा कर सकते हैं या नहीं। सितंबर 2022 में देश की पहली प्राइवेट ट्रेन 'तेजस एक्सप्रेस' में केंद्रीय कर्मियों को सफर करने का मौका प्रदान किया गया था। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए थे। जिस तरह से सरकारी कर्मियों को 'शताब्दी' रेलगाड़ी में यात्रा करने का अवसर मिलता था, उसी तर्ज पर मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मियों को 'तेजस एक्सप्रेस' में यात्रा करने की सुविधा प्रदान की थी। हालांकि वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी कर्मियों के लिए यात्रा के कुछ नियम/शर्तें निर्धारित की गई थीं।
अगर कोई कर्मचारी, किसी सरकारी दौरे पर जा रहा है। उन्हें किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए जाना है। जिन सरकारी कर्मियों का तबादला हुआ है और उन्हें नई पोस्टिंग वाले स्थान पर ज्वाइन करना है। सरकारी कर्मचारी रिटायर हुआ है और उसे वहां से अपने मूल स्थान पर जाना है। ऐसे सभी मामलों में केंद्रीय कर्मी, तेजस एक्सप्रेस में सफर कर सकते हैं। कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता के मामले में वित्त विभाग में विचार किया गया था। 13 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2क (ii) में उल्लिखित गाड़ियों के अलावा तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया। तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रा की हकदारी इस विभाग के दिनांक 13 जुलाई 2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2क (ii) में यथा उल्लिखित शताब्दी रेलगाड़ियों के समान होगी।
अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा एक अन्य कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया। उसमें कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारी, हाई स्पीड ट्रेन 'वंदे भारत' व 'हमसफर' एक्सप्रेस में भी यात्रा कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने उक्त ट्रेनों में कर्मचारियों के केवल 'आधिकारिक दौरे' को मंजूरी दी थी। सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के कर्मचारी, टूर, ट्रेनिंग, ट्रांसफर और रिटायरमेंट पर 'वंदेभारत' व 'हमसफर' एक्सप्रेस में यात्रा कर सकेंगे। कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, केंद्रीय कर्मियों के लिए शताब्दी और राजधानी ट्रेन में सफर के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वही नियम 'वंदेभारत' व 'हमसफर' एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करने के लिए लागू होंगे। इससे पहले सरकारी कर्मियों को ट्रेनिंग, ट्रांसफर और रिटायरमेंट पर उक्त गाड़ियों में सफर करने की सुविधा नहीं मिलती थी। रिटायरमेंट पर कोई कर्मचारी अपने मूल स्थान पर जाता है, तो वह भी इन ट्रेनों की सुविधा से वंचित रहता था। पिछले साल से सभी कर्मचारी, टूर, ट्रेनिंग, ट्रांसफर और रिटायरमेंट पर भी 'वंदेभारत' व 'हमसफर' एक्सप्रेस में यात्रा करने के लिए अधिकृत हो गए हैं।