{"_id":"5e6f47658ebc3ea7bf453c2a","slug":"bhima-koregaon-case-supreme-court-rejects-anticipatory-bail-plea-gautam-navlakha-anand-teltumbde","type":"story","status":"publish","title_hn":"भीमा कोरेगांव: नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
भीमा कोरेगांव: नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
Mon, 16 Mar 2020 03:07 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनवर अंसारी
Updated Mon, 16 Mar 2020 03:07 PM IST
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने नवलखा और तेलतुंबडे को आत्मसमर्पण करने के लिए तीन हफ्तों का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट आत्मसमर्पण करने को कहा है।
विज्ञापन
Bhima Koregaon case: Supreme Court rejects anticipatory bail plea of activists Gautam Navlakha & Anand Teltumbde. The court gives three weeks to Teltumbde & Navlakha to surrender himself. It also asks them to surrender their passports immediately. pic.twitter.com/EvPrfKFI3p
— ANI (@ANI) March 16, 2020विज्ञापन
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और एम आर शाह की पीठ ने दोनों कार्यकर्ताओं को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है। साथ ही आदेश दिया कि दोनों को जल्द से जल्द अपने पासपोर्ट को भी पुलिस को सौंपना होगा।
विज्ञापन
अदालत ने छह मार्च को दोनों कार्यकर्ताओं को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया था। तेलतुंबडे और नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल नवंबर में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग की थी, जब पुणे की सत्र अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
एक जनवरी, 2018 को पुणे जिले के भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद नवलखा, तेलतुंबडे और कई अन्य कार्यकर्ताओं को पुणे पुलिस ने उनके कथित माओवादी लिंक और कई अन्य आरोपों के लिए गिरफ्तार किया था। वहीं, सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है।